सेलेब्रिटीज द्वारा तरह-तरह के विज्ञापन करने पर अब रोक लग सकती है। दरअसल सेलेब्रिटीज के विज्ञापन को लेकर एक नियम-कानून बनाया जा रहा है। जिसमें कि अगर कोई हस्‍ती भ्रमित एड करती है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

पांच साल तक की सजा
खबरों के मुताबिक, संसदीय समिति ने भ्रामक प्रचार और विज्ञापन करने वाले सेलेब्रिटीज को जवाबदेह बनाने के लिए कड़ी सिफारिशें की हैं। पहली बार ऐसा प्रचार करते पाए जाने पर 10 लाख रुपये की पेनाल्टी या दो साल कही जेल या दोनों का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार ऐसा होने पर 50 लाख रुपये तक की पेनाल्टी और पांच साल तक की जेल हो सकती है। वहीं बार-बार ऐसा करने पर प्रोड्क्ट या सर्विस की बिक्री के आधार पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है।
रखनी होगी सावधानी
अगर ये प्रस्तावित सिफारिशें कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में शामिल कर ली गईं तो ब्रैंड एंबेसेडर्स को कोई भी कॉन्ट्रेक्ट साइन करने से पहले सावधानी बरतनी पड़ेगी। इन सिफारिशों को जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। वैसे समिति ने पहले से प्रस्तावित तीन साल की सजा को बढ़ाकर पांच साल करने और भारी-भरकम जुर्माने की सिफारिश की है।

झूठे दावों पर कसेगी नकेल

तेलुगू देशम पार्टी के सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने यह सिफारिशें विज्ञापनों में किए जाने वाले झूठे दावों पर नकेल कसने के लिए की हैं। फिलहाल जब ऐसा कोई कानून नहीं है ऐसे में प्रोड्क्ट बेचने के लिए सभी कंपनियां काफी हद तक झूठे दावे करती हैं। अगर यह सिफारिशें लागू हो गईं तो कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी में काफी गिरावट आएगी और कंपनियां अपने क्वॉलिटी के हिसाब से ही प्रोड्क्ट की मार्केटिंग कर पाएंगी।

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Posted By: Abhishek Kumar Tiwari