साउथ अफ्रीका छोड़कर ना जाएं सूडानी राष्ट्रपति: दक्षिण अफ्रीकी अदालत
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने आदेश दिया है कि सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर को साउथ अफ्रीका छोड़कर नहीं जाने दिया जाए। सूडानी राष्ट्रपति एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहानसबर्ग पहुंचे हुए हैं। बशीर के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में युद्ध अपराध, मानवता विरोधी कृत्य और सामुहिक नरसंहार पर मामले चल रहे हैं। आईसीजे ने बशीर को जोहानसबर्ग में ही सम्मेलन के दौरान अरेस्ट किए जाने का आदेश दिया था जिसे अब तक लागु नहीं किया जा सका है। ज्ञात हो कि बशीर इस समय उन मुल्कों की यात्रा कर रहे हैं जो आईसीजे से संबद्ध नहीं हैं लेकिन दक्षिण अफ्रीकी अदालन आईसीजे की संविधियों से बंधी हुई है। इसलिए प्रिटोरिया हाईकोर्ट ने इस बारे में आदेश जारी किया। अदालत पर पड़ा दवाब
इस संबंध में दक्षिण अफ्रीकी लिटिगेशन सेंटर ने दक्षिण अफ्रीकी अदालत में बशीर को अरेस्ट किए जाने के लिए एप्लीकेशन दी थी। इसमें साफ कहा गया है कि कोर्ट दक्षिण अफ्रीकी प्रशासन को बशीर को अरेस्ट करने के लिए निर्देशित करे। इस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बशीर के देश छोड़कर जाने पर बैन लगा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नया आदेश आने तक बशीर को देश में ही रखा जाए।
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