2जी घोटाले से जुडे़ मनी लॉन्‍िड्रंग के मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व टेलिकॉम मंत्री ए.राजा डीएमके सांसद कनिमोई और अन्‍य के खिलाफ आरोप तय किये हैं.

ED ने चार्जशीट की दायर
दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में दायर चार्जशीट में ईडी ने जिन 16 अन्य लोगों और कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दायर की है, उनमें स्वान टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर्स शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका भी शामिल हैं. बताते चलें कि इनके खिलाफ आरोप आईपीसी की धारा 120 (बी) आपराधिक षड्यंत्र और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत तय किये गये हैं.
19 लोग पाये गये आरोपी
अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोपित सभी 19 आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाये गये हैं. राजा, कनिमोई  और अन्य आरोपियों ने मामले में खुद को बेकसूर बताया और सुनवाई की मांग की. गौरतलब है कि जिन लोगों के खिलाफ 2जी घोटाला मामले में सीबीआई ने पहले से चार्जशीट दायर कर रखी है, उनमें 84 साल की दयालु अम्माल का नाम नहीं है. अम्माल इस मामले में सिर्फ गवाह रही हैं. आपको बता दें कि दयालु अम्माल डीएमके प्रमुख करुणानिधि की पत्नी हैं. इस मामले में घेरे में आये स्वान टेलिकॉम के प्रमोटर्स ने कलैंगर टीवी को 200 करोड़ रुपये दिये थे, जिस पर डीएमके का नियंत्रण है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 के तहत अगर दोष साबित हो जाये तो 7 साल बाद कैद सुनाई जा सकती है.

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Posted By: Abhishek Kumar Tiwari