- विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा

- सितंबर 2013 में हुई थी विवाहिता की गला दबा कर हत्या

ALLAHABAD:

दहेज के लिए विवाहिता की गला दबा कर हत्या करने के जुर्म में आरोपी पति, सास व ननद को दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश एके गुप्ता ने उन्हें आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई। दोषियों को केंद्रीय कारागार नैनी भेज दिया गया।

दहेज में कार की मांग करते थे

सोनभद्र जनपद के राबर्ट्सगंज की रहने वाली निधि श्रीवास्तव का विवाह शास्त्री नगर सदियापुर के आशुतोष के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से दहेज में कार की मांग की जा रही थी। कार न मिलने पर निधि श्रीवास्तव को प्रताडि़त किया जाता था। 18 सितंबर 2013 को निधि की गला दबा कर हत्या कर दी गई। मायके पक्ष के लोगों ने करेली थाने में पति, सास व ननद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद सीओ समर बहादुर ने आरोप पत्र पेश किया।

गवाहों ने बताई हकीकत

सहायक शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने गवाह शांति श्रीवास्तव, सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, चंदन श्रीवास्तव, अनूप कुमार, नेहा, डा। राजेश कुमार, समर बहादुर को पेश कर आरोप साबित किया। बहस एवं तर्क तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Posted By: Inextlive