-सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शिफ्टिंग के लिए जमीन खरीद मामले में नगर निगम के एडवोकेट ने पेश किया वकालतनामा

-सभी 23 रजिस्ट्री में अलग-अलग दर्ज किए गए हैं वाद, साढ़े 6 लाख रुपए तक स्टाम्प चोरी का है मामला

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शिफ्टिंग के लिए जमीन खरीद मामले में नगर निगम के एडवोकेट ने पेश किया वकालतनामा

-सभी ख्फ् रजिस्ट्री में अलग-अलग दर्ज किए गए हैं वाद, साढ़े म् लाख रुपए तक स्टाम्प चोरी का है मामला

BAREILLY: BAREILLY: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शिफ्टिंग के लिए जमीन खरीद में स्टाम्प घोटाले में वाद दायर होने के बाद नगर निगम की ओर से क्क् जून को एडवोकेट जेके पांडे ने वकालतनामा पेश कर दिया है। सहायक आयुक्त स्टाम्प की कोर्ट में सभी ख्फ् रजिस्ट्री में अलग-अलग वाद दायर किया गया है। जेके पांडे सभी ख्फ् वादों में एडवोकेट हैं। अब इस केस की सुनवाई ख्म् जून को होगी। बता दें कि नगर निगम की ओर से करीब साढ़े म् लाख रुपए की स्टाम्प चोरी की गई है। जिन धाराओं में वाद दायर हुआ है, उसके तहत कोर्ट नगर निगम पर स्टाम्प शुल्क चोरी का ब् गुना तक जुर्माना लगा सकती है। इसके अलावा स्टाम्प धनराशि पर क्.भ् प्रतिशत मासिक ब्याज भी वसूल सकती है।

दो बार भेजा गया थ्ा नोटिस

प्लांट शिफ्टिंग के लिए बहगुलपुर जागीर में नगर निगम ने किसानों से जमीन खरीदी थी। इसकी फरीदपुर सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ख्फ् रजिस्ट्री कराई गई हैं। नगर निगम ने जमीन को राज्यपाल के नाम से खरीदने का खेल कर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम आरके सोनकर को क्रेता बनाया था। जिसके लिए नियमों का उल्लंघन किया गया और पूर्व डीएम की अनुमति का एक लेटर भी आधार बनाया गया। नगर निगम ने राज्यपाल के नाम जमीन होने के लिए स्टाम्प जमा नहीं किया था। एआईजी स्टाम्प ने नगर निगम को नोटिस भेजा था। दो बार नोटिस भेजने के बाद भी स्टाम्प न चुकाने पर डीएम की अनुमति के बाद नगर निगम पर वाद दर्ज किया गया है। ब् जून को वाद दायर किया गया था। कोर्ट में वाद संख्या म्8भ् से 707 नंबर तक वाद दायर किए गए हैं।

Posted By: Inextlive