कोविड-19 की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को राज्य में सख्त प्रतिबंध की घोषणा की है। यह कर्फ्यू 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 15 दिनों के लिए लागू हो जाएगा। सरकार ने ये कड़े प्रतिबंध राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन तथा बिस्तरों की कमी की वजह से लगाए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था राज्य में लाॅकडाउन नहीं लगाया जाएगा।


मुंबई (पीटीआई)। राज्य को अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाएं चालू रहेंगीं। नया प्रतिबंध 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 राज्य में लगा दी गई है। इसके तहत राज्य में किसी स्थान पर भीड़-भाड़ पर पाबंदी रहेगी। राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन तथा बिस्तरों की कमी है। कोविड-19 संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ ही रेमेडीसविर दवा की मांग राज्य में बढ़ गई है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस से एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी है। एयरफोर्स के विमानों से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से मदद मांगी है।गरीबों की मदद के लिए 5,476 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज


ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को अगले एक महीने तक तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल मुफ्त उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने पाबंदियों से प्रभावित होने वाले गरीबों की मदद के लिए 5,476 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। साथ ही शिव भोजन सेवा के तहत 5 रुपये की थाली कर्फ्यू के दौरान मुफ्त में उपलब्ध होगी। राज्य रोजाना दो लाखा लोगों को भोजन उपलब्ध कराती है। अब उन्हें यह मुफ्त में मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाबंदी के दौरान 12 लाख पंजीकृत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तथा इतने ही लाइसेंस ऑटो रिक्शा चालकों को 1500 रुपये दिए जाएंगे। पंजीकृत फेरीवालों को सरकार आर्थिक मदद के तौर पर 2,500 रुपये देगी।महाराष्ट्र में प्रतिबंध की प्रमुख बातें1- राज्य में गैर जरूरी कामकाजी लोगों के मूवमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।2- मेडिकल स्टोर, अस्पताल, दवा आपूर्ति सहित सभी जरूरी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगीं।3- जरूरी सेवाओं सहित लोकल ट्रांसपोर्ट पर रोक नहीं रहेगी।4- बैंकिंग तथा ई-काॅमर्स सेवाएं चलती रहेंगी।5- रेस्टोरेंट्स भोजन की होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे।6- धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।7- चुनाव के पहले राजनीतिक रैली में 200 से ज्यादा लोगों पर प्रतिबंध रहेगा।8- हाॅल में किसी कार्यक्रम में अधिकतम 50 लाेग मौजूद रह सकते हैं।9- विवाह अधिकतम 25 मेहमान तथा अंतिम संस्कार में 20 लोग मौजूद रह सकते हैं।10- सैलून, स्पा, स्कूल, काॅलेज, निजी कोचिंग संस्थान, बीच, क्लब, स्वीमिंग पूल, जिम, ड्रामा थियेटर तथा सिनेमा हाॅल पूरी तरह से बंद रहेंगे।11- सड़क किनारे ठेले खोमचे खाने-पीने की चीजें बेचने के लिए खुले रहेंगे लेकिन वहां खाने पर प्रतिबंध रहेगा।

12- 12 लाख आदिवासी परिवारों को भी 2000 रुपये एक महीने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।

Posted By: Satyendra Kumar Singh