उत्‍तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आरक्षण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने नई भर्तियों के लिए होने वाले इंटरव्‍यू पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है.


छात्रों का था जबरदस्त विरोध15 जुलाई को नए आरक्षण के विरोध में छात्रों ने इलाहाबाद में जमकर उत्पात मचाया था। उन्होंने पथराव और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया और 100 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जिससे इलाहाबाद में काफी नुकसान देखने को मिला।छावनी में बदला इलाहाबादआरक्षण के विरोध में आंदोलन से निपटने के लिए प्रशासन ने तीन हजार से ज्यादा पुलिस, पीएसी और आरएएफ सिटी में तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं प्रशासन ने कहा है कि हिंसा करने वाले छात्रों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा।शहर में धारा 144 लागूशहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। कई रास्तों की बैरिकेडिंग के साथ कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एहतियात के तौर पर स्कूल-कॉलेजों को दो दिनों के बंद कर दिया गया है।नियम बनी मुसीबत
कानून के अनुसार आरक्षण किसी भी कीमत पर 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नए नियम के अनुसार आरक्षण वर्ग में आने वाले स्टूडेंट्स के नंबर ज्यादा आते हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी में भेज दिया जाता है। असल में यही नया नियम छात्रों के लिए मुसीबत बन गया है। उनका कहना है कि ऐसे में वास्तविक रिजर्वेशन 70 फीसदी तक हो जाता है।

Posted By: Inextlive