एसीजेएम थर्ड ¨रकी साहनी की अदालत ने पुलिस को दी सात घंटे की रिमांड

बचाव पक्ष की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका खारिज

देहरादून,

स्टिंगबाज उमेश जे कुमार की एसीजेएम थर्ड ¨रकी साहनी की अदालत ने पुलिस को सात घंटे की कस्टडी रिमांड दी है। रिमांड की अवधि से थर्सडे सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक रहेगी। बचाव पक्ष की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है।

पुलिस ने मंागी थी 5 दिन की रिमांड

वेडनसडे को अदालत में पहले उमेश जे कुमार की पुलिस कस्टडी रिमांड और उसके बाद जमानत अर्जी पर बहस हुई। अभियोजन पक्ष ने पांच दिन की रिमांड के लिए तर्क पेश करते हुए फोन व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों के अलावा स्टिंग संबधी अहम जानकारी और दून के बाहर स्थित ठिकानों की तलाशी लेना बताया। जबकि बचाव पक्ष ने पुलिस के पास रिमांड लेने के लिए पर्याप्त आधार न होना और पुलिस द्वारा पहले ही सर्च वारंट पर उमेश के घर और कार्यालय की तलाशी लेने की बात की गई। अदालत ने करीब 2 घंटे तक दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद सात घंटे की रिमांड दे दी और कहा कि इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से कोई एक व्यक्ति ऐसे स्थान पर मौजूद रहेगा, जहां से रिमांड के दौरान वह पुलिस कार्रवाई को देख सके। अदालत ने उमेश जे कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद बचाव पक्ष की ओर से थर्सडे को सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी।

Posted By: Inextlive