शुक्रवार को दिल्‍ली सरकार ने स्कूलों के लिए कोविड-19 दिशानिर्देशों जारी किए। जिसमें में कहा कि छात्रों और कर्मचारियों को बिना थर्मल स्कैनिंग के स्कूल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।


नई दिल्ली (पीटीआई) । दिल्‍ली सरकार ने शुक्रवार को कहा कि छात्रों, कर्मचारियों को बिना थर्मल स्कैनिंग के स्कूल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि माता-पिता को सलाह दी जानी चाहिए कि अगर वे कोरोनावायरस के लिए टेस्ट करते हैं, वे पॉजिटिव निकलते हैं तो अपने बच्चों को स्कूल न भेजें। सरकार ने आगे कहा कि "छात्रों को दोपहर के भोजन, वस्तुओं को शेयर करने से बचने के लिए भी निर्देश देना चाहिए।"गुरुवार को दिल्ली ने 965 मामले किए दर्ज
देश की राजधानी में पिछले कुछ दिनों में COVID-19 मामलों में तेजी देखी गई है। गुरुवार को, दिल्ली ने कोविड के 965 मामले दर्ज किए। बुधवार को यह आकड़ा 1,009 था। मंगलवार को 632 और सोमवार को 501 थी। COVID-19 बढ़ते मामले को देख बुधवार को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बढ़ने के कारण मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही उल्लंघन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया।

Posted By: Kanpur Desk