राहुल गांधी के 'चौकीदार चोर है' बयान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वार्निंग के साथ अवमानना का मामला खत्म
नई दिल्ली (पीटीआई)। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की माफी को मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ की गई चौकीदार चोर है टिप्पणी को गलत ठहराते हुए उनके के खिलाफ अवमानना याचिका बंद कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस नेता को भविष्य के लिए चेतावनी दी है।
#RahulGandhi contempt petition: SC accepts unconditional apology; says he needs to be careful in future pic.twitter.com/8O80uGrhV3— Doordarshan News (@DDNewsLive)
माफी स्वीकार करते हुए भविष्य में सावधान रहने को कहा
इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल द्वारा राफेल केस में किसी सत्यापन के बिना प्रधानमंत्री के खिलाफ ये टिप्पणी की गई थी। उनको बयान देते समय सतर्क रहना चाहिए। कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी स्वीकार करते हुए भविष्य में सावधान रहने को कहा है।
बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर हुई थी याचिका
सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिए लंबित इस मामले पर 10 मई को सुनवाई कर ली थी। बता दें कि ये याचिका बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर हुई थी। इसमें आरोप था कि राहुल गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है।