कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली हैं। 'चौकीदार चोर है' बयान मामले में उनके खिलाफ अवमानना याचिका का मामला खत्म हो गया।

नई दिल्ली (पीटीआई)। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की माफी को मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ की गई चौकीदार चोर है टिप्पणी को गलत ठहराते हुए उनके के खिलाफ अवमानना ​​याचिका बंद कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस नेता को भविष्य के लिए चेतावनी दी है।

#RahulGandhi contempt petition: SC accepts unconditional apology; says he needs to be careful in future pic.twitter.com/8O80uGrhV3

— Doordarshan News (@DDNewsLive) November 14, 2019


माफी स्वीकार करते हुए भविष्य में सावधान रहने को कहा

इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल द्वारा राफेल केस में किसी सत्यापन के बिना प्रधानमंत्री के खिलाफ ये टिप्पणी की गई थी। उनको बयान देते समय सतर्क रहना चाहिए। कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी स्वीकार करते हुए भविष्य में सावधान रहने को कहा है।
 

The Supreme Court says “Mr Rahul Gandhi needs to be more careful in future” for attributing to the court his remarks. https://t.co/MjG0POUVfj

— ANI (@ANI) November 14, 2019


बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर हुई थी याचिका

सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिए लंबित इस मामले पर 10 मई को सुनवाई कर ली थी। बता दें कि ये याचिका बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर हुई थी। इसमें आरोप था कि राहुल गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है।

 

 

Posted By: Shweta Mishra