सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन का पैरोल पीरियड एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। पीठ ने कहा पेरारिवलन को जो भी चिकित्सा सुविधा की जरूरत है उसे सीएमसी वेल्लोर ले जाया जाएगा।


नई दिल्ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल चेक-अप के लिए राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को दी गई एक सप्ताह की पैरोल की अवधि को और बढ़ा दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि अब और नहीं बढ़ाया जाएगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने पेरारिवलन की पैरोल को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल जाने के लिए बढ़ाया और कहा कि तमिलनाडु राज्य उन्हें अस्पताल जाने के लिए आवश्यक एस्कॉर्ट प्रदान करेगा। पीठ ने कहा पेरारिवलन को जो भी चिकित्सा सुविधा की जरूरत है उसे सीएमसी वेल्लोर ले जाया जाएगा। तमिलनाडु में एक सप्ताह बाद उसे जेल ले जाया जाएगा।दो साल में 30 दिन की पैरोल की अनुमति
पेरारिवलन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि किडनी का 25 प्रतिशत ब्लॉकेज होने पर चार सप्ताह के लिए और विस्तार दिया गया है। तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन ने अदालत को बताया कि दो साल में 30 दिन की पैरोल की अनुमति है। बालाजी ने कहा, 51 दिन पहले ही उन्हें अनुमति दे दी गई है। अब वह 200 किमी दूर अस्पताल जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 नवंबर को पेरारिवलन की पैरोल को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था। 9 नवंबर को पेरारिवलन एक महीने की पैरोल पर तमिलनाडु की जेल से बाहर आए थे। राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी इससे पहले की सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल से पेरारिवलन की छूट याचिका पर दो साल से अधिक समय तक निर्णय नहीं लेने पर नाखुशी जताई थी। पीठ ने तमिलनाडु सरकार से राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी को सजा सुनाने के लिए राज्य की सिफारिशों पर अपने फैसले को तेज करने का अनुरोध करने के लिए कहा था। तमिलनाडु में 21 मई, 1991 को एक चुनावी रैली में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोग दोषी पाए गए थे।

Posted By: Shweta Mishra