सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी सेवाओं को आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग सर्विसेज पैन और मोबाइल सहित तमाम जरूरी सेवाओं को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ा दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आधार संबंधी मामले की सुनवाई चल रही थी।


चीफ जस्टिस ने कहा आधार लिंक करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती सरकारचीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि जरूरी सेवाओं के लिए सरकार किसी को आधार लिंक करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने लाभकारी योजनाओं और सब्सिडी प्राप्त करने के मामलों में आधार लिंक करने की समय सीमा पहले की तरह लागू रहेगी।आधार से लिंक करने 31 मार्च थी डेडलाइन
आधार को बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल नंबर, पैन और तमाम अन्य सेवाओं से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च तय थी। हर बैंक खाते को आधार के साथ 31 मार्च 2018 तक हर हाल में जोड़ा जाना था। आधार से पैन से भी लिंक करना अनिवार्य था। ऐसा न करने पर आपका आईटीआर रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा। बताया जा रहा था कि यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होगा तो बैंक अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है।

Posted By: Satyendra Kumar Singh