Bareilly : सॉलिड वेस्ट प्लांट मामले में फ्राइडे का दिन नगर निगम के लिए जीत की खुशी और राहत दोनों लेकर आया. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में फ्राइडे को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है जिसमें नगर निगम को प्लांट में कूड़ा गिराने पर रोक लगा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निगम के अधिकारियों ने खुशी जाहिर की है. वहीं इस फैसले के बाद से प्लांट में एक बार फिर निगम को अनप्रोसेस्ड कूड़ा गिराने की परमिशन मिल गई है. प्लांट पर रोक लगने से निगम को शहर का कूड़ा डंप करने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.


दो महीने बाद पूरी हुई उम्मीदइंवर्टिस यूनिवर्सिटी ने सॉलिड वेस्ट प्लांट के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में रिट दायर की थी। जिस पर 18 जुलाई को ट्रिब्यूनल ने निगम को प्लांट बंद कराने के साथ ही वहां से सारा कूड़ा चार हफ्तों में हटाने के आदेश दिए थे। इस फैसले से झटका खाए निगम ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ठान। हालांकि फैसले के बावजूद प्लांट में निगम के ट्रक कूड़ा गिराते रहे, जिस पर नगर आयुक्त और मेयर को ट्रिब्यूनल ने तलब कर लिया था। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी।बाकरगंज को मिलेगी राहत


सॉलिड वेस्ट प्लांट पर लगी रोक हटने के बाद बाकरगंज के लोगों ने राहत की सांस ली है। प्लांट बंद होने के बाद से निगम ने शहर का सारा कूड़ा बाकरगंज खड्ड में डंप करना शुरू कर दिया था। इस पर वहां के लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। समाज सेवा मंच के अध्यक्ष नदीम शमसी ने इस फैसले को कानून की जीत करार दिया। प्लांट पर लगी रोक हटने से खुश बाकरगंज के लोगों ने मिठाई बांट कर जश्न मनाया।

'सुप्रीम कोर्ट ने प्लांट पर लगी रोक पर स्टे लगा दिया है। इससे प्लांट में फिर से कूड़ा डालने का रास्ता साफ हो जाएगा और शहर के लोगों को कूड़े से निजात मिलेगी। अभी कोर्ट के फैसले की कॉरी नहीं मिली है। ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद प्लांट शुरू किया जाएगा.'- डा.आईएस तोमर, मेयर

Posted By: Inextlive