देश के सभी हाईकोर्ट्स को जेईई एडवांस की किसी भी याचिका पर विचार नहीं करने का दिया आदेश।

NEW DELHI (7 July, Agency) : सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ  टेक्नोलॉजी (आईआईटी) के ज्वाइंट एंट्रेस एग्जामिनेशन के तहत जारी काउंसलिंग और एडमिशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि देश का कोई हाईकोर्ट अब से जेईई-आईआईटी (एडवांस) की किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

 

ग्रेस माक्र्स को लेकर याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोट्र्स के रजिस्ट्रार जनरल से शनिवार तक लंबित जेईई-आईआईटी (एडवांस) से जुड़ी याचिकाओं की संख्या व मामलों की प्रकृति की सूचना देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को केंद्र से आईआईटी-जेईई के एडवांस कोर्स में सभी कैंडीडेट्स को एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा था।

 

मेरिट लिस्ट दोबारा बनाने की अपील
आईआईटी मद्रास ने एग्जाम में बैठे सभी स्टूडेंट्स को कुछ गलत सवालों के बदले ग्रेस माक्र्स दिए थे। तमिलनाडु के एक स्टूडेंट ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उन स्टूडेंट्स को भी ग्रेस नंबर दिए गए हैं, जिन्होंने सवालों को हल करने की कोशिश भी नहीं की थी। आरोप था कि ग्रेस माक्र्स से एग्जाम की मेरिट लिस्ट पर असर हुआ है। इसलिए दोबारा लिस्ट तैयार की जाए।

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Posted By: Chandramohan Mishra