केंद्र सरकार ब्‍लैकमनी के प्रवाह को रोकने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। इन कदमों में इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट पर लगने वाले आयकर में छूट देना भी तय किया है।


आयकर पर मिलेगी छूटकेंद्र सरकार ने देश में कालेधन के प्रवाह को रोकने के लिए इंटरनेट बैंकिंग को बढ़ावा देना तय किया है। इसके लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं भी शुरु की हैं। इन योजनाओं में इंटरनेट बैंकिंग से होने वाले लेनदेनों पर लगने वाले आयकर में छूट दिया जाना भी शामिल है। हालांकि यह अभी तक तय नहीं किया जा सका है कि ऐसे पेमेंट्स पर कितने प्रतिशत की रिबेट दी जा सकती है। सर्विसेज में भी मिलेगी छूटइंटरनेट बैंकिंग को प्रमोट किए जाने के लिए तैयार किये गए मसौदे में यूटिलिटी सर्विसेज को भी शामिल किया गया है। मसलन अगर आप अपने बीएसएनएल फोन का बिल ऑनलाइन भरते हैं तो आपको पूरे बिल में 1 परसेंट की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा सरकार एक लाख से ऊपर के सभी ट्रांजेक्शंस को इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा किया अनिवार्य कर सकती है।
अन्य सर्विस चार्जेज हटेंगेसरकार ने कार्ड पेमेंट पर लगने वाले सर्विस चार्जेज, सर चार्जेज


और कनविनेंस फीस जैसे चार्जेज को समाप्त करने का फैसला किया है। यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा ई-पेमेंट पर डिस्काउंट दिया जाना शामिल है। इसके अलावा ई-बैंकिंग से होने वाले पेमेंट पर मर्चेंट और कन्ज्यूमर दोनों को इनकम टैक्स राहत देने का प्रपोजल रखा गया है।

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Posted By: Prabha Punj Mishra