महिला के साथ दुष्कर्म और धोखाधड़ी मामले में दोषी करार दिए गए गिटार शिक्षक गर्वित इंदोरा को द्वारका फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भरने को भी कहा है.

महिला का जीवन किया तबाह
न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि गर्वित ने ऐसी महिला का जीवन तबाह कर दिया, जो उससे बेइंतहा प्यार करती थी. उसके मन में उस महिला के लिए प्यार, लगाव या किसी प्रकार की कोई अच्छी भावना नहीं थी. दोषी ने न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि वह आर्थिक व भावनात्मक शोषण भी किया.
क्या था मामला
यह मामला द्वारका दक्षिणी थाना क्षेत्र से जुड़ा है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़ित एक संस्थान में नृत्य शिक्षिका थी. उसी संस्थान में गर्वित गिटार सिखाने की कक्षाएं लेता था. आपसी मेलजोल के बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया. अभियोजन पक्ष के मुताबिक गर्वित ने महिला से खुद के विवाहित होने की बात छिपाते हुए प्यार का नाटक रचा. उसने शादी का आश्वासन देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किए. इस दौरान ही गर्वित उसे राजस्थान ले गया, जहां शादी संपन्न हुई. महिला दिल्ली पहुंची तो उसे ज्ञात हुआ कि गर्वित पहले से ही शादीशुदा है. इसके बाद उसने थाने में मामला दर्ज कराया. इसके बाद इसी साल फरवरी में गर्वित को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

महिला बयान से पलटी

मामला दर्ज कराने के बाद कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, तो वहां पर एक अजीब वाक्या देखने को मिला. जिस पीडि़ता ने गर्वित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, वह महिला सुनवाई के दौरान कोर्ट में बयान से मुकर गई. महिला ने रेप के ऊपर जो बयान दिया, वह दोषी के पक्ष में था. उसने कहा कि आरोपी व उसके बीच शारीरिक संबंध मर्जी पर आधारित थे, लेकिन कोर्ट ने उसकी बात खारिज कर दी.

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Posted By: Abhishek Kumar Tiwari