इस सप्‍ताह दिल्‍ली में कथित रूप से एक वृद्धा की हत्‍या करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 17 वर्षीय नाबालिग पर वयस्‍क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। यह मुकदमा दिसंबर 2015 में संसद द्वारा पारित किए गए नए कानून के तहत चलेगा।


जुवेनाइल जस्टिस के तहत यह नाबालिग होगा पहला अपराधीजुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तैयार हो जाता है तो कथित रूप से पिछले छह महीने के दौरान दो हत्याएं करने वाला यह किशोर पहला ऐसा नाबालिग बनेगा जिसपर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत वयस्क की तरह मुकदमा चलेगा। नए कानून के मुताबिक 16 से 18 साल की आयु के बीच के किशोरों पर हत्या जैसे संगीन जुर्मों के लिए वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। 13 वर्षीय नाबालिग को अगवा कर की थी हत्या


13 वर्षीय इस नाबालिग लड़के पर पिछले साल सितंबर महीने मे अपहरण तथा हत्या करने का आरोप लगा था। पुलिस ने उसे पकड़ कर सुधार ग्रह भेज दिया गया था। सुधार ग्रह से अच्छे आचरण के चलते दो महीने बाद उसे रिहा कर दिया गया। सोमवार को पुलिस ने अरोप लगाते हुए कहा इसी नाबालिग ने दक्षिणी दिल्ली स्थित बी के दत्त कॉलौनी में रहने वाली मिथिलेश जैन की गला घोटकर हत्या कर दी थी। आरोपी नकदी जेवर और महिला का मोबाइल लेकर फरार हो गया था। लूटा हुआ मोबाइल ऑन करने पर चड़ा पुलिस के हत्थे

पुलिस ने गुरुवार को नाबिलग के घर से उसे हिरासत में लिया है। मिथिलेश जैन के घर से चुराए गए एक मोबाइल को चालू करने के बाद पुलिस मोबाइल ट्रेस कर उस तक पहुंच पाई। पूछताछ के दौरान नाबालिग ने बताया कि उसने एक रियलिटी डॉन्स शो में भाग लेने के लिए पैसे जुटाने के लिए महिला की हत्या कर उसे लूट लिया। डॉन्स शो मे हिस्सा लेने के लिए की दो हत्यायेंपुलिस ने बताया कि नाबालिग ने पहले भी डांस शो में भाग लेने के लिए रुपयो की कमी के चलते 13 वर्षीय स्वप्नेश गुप्ता की कथित रूप से अपहरण कर हत्या कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि नाबालिग और उसकी 17 वर्षीय गर्लफ्रेंड ने स्वप्नेश को अगवा कर रानीखेत ले गए थे। उन्होंने बेल्ट से गला घोटकर उसे मार डाला और शव खाई मे फेक दिया था। नए जुवेनाइल कानून को कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने इसे बर्बर और असंवैधानिक बताया है।

Posted By: Prabha Punj Mishra