मेरठ: 661/6 पर हुए अवैध निर्माण को लेकर हाई कोर्ट ने संबधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा है। मंगलवार को विरोध के दौरान व्यापारियों ने मांग की थी कि अबतक दोषी अधिकारियों की बावत क्या कार्रवाई हुई। अधीक्षण अभियंता उमेश मित्तल ने बताया कि अवैध निर्माण पंद्रह बीस वर्ष पहले हो गया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर तत्कालीन समय में तैनात चार अधिकारियों के नाम मुख्यालय को भेज दिए गए हैं।

उच्च अधिकारियों को मेल किए फोटो

मेरठ: परिषद ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों के विरोध और भीड़ के फोटो लखनऊ में उच्च अधिकारियों को मेल के द्वारा भेज गए हैं। इसके अलावा वीडियोग्राफी भी कराई गई है। अधिशासी अभियंता आरके गुप्ता और अशोक राणा के साथ कर्मचारी भी परिचय पत्र गले में टांगे हुए थे।

नौ तारीख को अवमानना की सुनवाई

मेरठ: सेंट्रल मार्केट में 661 के प्रकरण पर अवमानना की सुनवाई भी हाईकोर्ट में होनी है। सूत्रों के अनुसार मामले में 9 जनवरी की तिथि लगी है। इस मामले में उक्त भूखंड पर हाईकोर्ट के स्टे के आदेश के बाद भी निर्माण किया गया है।

Posted By: Inextlive