Meerut । अस्पताल में एडमिट होकर इलाज कराना सबका अधिकार है। कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल के डॉक्टर्स मरीज को भर्ती करने से इंकार नहीं कर सकते हैं। न ही इलाज करने से इंकार कर सकता है। यदि वह डॉक्टर्स इलाज करने से इंकार करता है तो सीएमओ व डीएम से शिकायत कर सकते हैं।

अब पुलिस नहीं करेगी परेशान

यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सरकारी व निजी अस्पताल में भर्ती करता है तो पुलिस अब उसको परेशान नहीं करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों आदेश दिया था कि यदि कोई घायल व्यक्ति की मदद करता है तो पुलिस उससे पूछताछ नहीं करेगी। साथ ही डॉक्टर्स को पहले इलाज करना होगा। बाद में कागजी कार्रवाई होगी।

यह हैं अधिकार

- अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज का डॉक्टर इलाज करेगा इसके बाद कोई कागजी कार्रवाई

- प्रत्येक गंभीर मरीज के अस्पताल पहुंचने पर इमरजेंसी सेवा का अधिकार है।

- इलाज व जांच से पहले मरीज को सभी जानकारी करने का अधिकार है।

यहां करें शिकायत

यदि सरकारी अथवा निजी अस्पताल में घायल या मरीज को भर्ती करने से इंकार करे तो सीएमओ अथवा डीएम से शिकायत कर सकते हैं।

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यदि कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है तो कोई भी डॉक्टर भर्ती करने से इंकार नहीं करता है। कोई करता है तो सीधे वह मुझसे शिकायत कर सकता है। इलाज कराना सबका अधिकार है। अस्पताल में ऐसा कुछ नियम नहीं है कि यह आदमी इलाज कराएगा और यह नहीं।

डॉ। वाईपी सिंह, सीएमओ

Posted By: Inextlive