Allahabad: क ख ग और घ. गल्र्स के साथ अब जरा भी बदतमीजी की तो पुलिस आप को इसी क ख ग और घ के जाल में फंसाकर जेल पहुंचा देगी. ऑफकोर्स इसका असर आपके सोशल स्टेटस पर भी पडऩे वाला है. दरअसल गल्र्स से छेड़छाड़ पर लगने वाली आईपीसी की धारा 354 में अमेंडमेंट करके ये नए सेक्शन इंट्रोड्यूज किए गए हैं. गल्र्स की किसी भी कंप्लेन पर सेक्शन 354 के सेक्शन क ख ग और घ के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा जा सकता है और इलाहाबाद पुलिस ऐसा करने भी लगी है.

छेड़छाड़ की नई परिभाषा

गल्र्स के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इस मामले में जिस धारा में कार्रवाई का प्रावधान था, उसकी परिभाषा बेहद सीमित थी। इसका लाभ शोहदों को मिलता था और वे आसानी से बच निकलते थे। धारा में संशोधन के बाद नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इसे पुलिस विभाग लागू भी करने लगा है। डीजीपी ने गल्र्स की सिक्योरिटी को देखते हुए नए संशोधन के बारे में सर्कुलर जारी करते हुए सभी थानेदारों को इससे अवगत करा दिया गया है। वार्निंग दी गई कि गल्र्स के साथ किसी भी तरह का कंप्लेन हो, 354 के तहत कार्रवाई की जाए। अभी तक 354 के तहत पुलिस तभी मुकदमा दर्ज करती थी जब आरोप शारीरिक छेड़छाड़ का लगता था। कमेंट करने पर आईपीसी की धारा 294 लगती थी जिस पर थाने से ही जमानत हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अब सीधे 354 के तहत रिपोर्ट दर्ज होने पर मान लिया जाएगा कि गल्र्स की इज्जत तार-तार करने की कोशिश की गई है. 

Section and its defenition

आईपीसी 354

दारागंज पुलिस से युवती ने कंप्लेन किया कि उसका सनकी प्रेमी पीछा करता है। एक रात वह ऑफिस से घर के लिए निकली तो सनकी युवक शैलू उसका पीछा करता हुआ रोड पर पहुंच गया। शैलू विक्रम से था। उसने युवती को गाड़ी के अंदर खीचने की कोशिश की। युवती ने शोर मचाया तो वह गाड़ी लेकर भाग निकला। पुलिस ने युवती की इज्जत पर हमले को देखते हुए उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है. 

 354 क sexual harassment

धूमनगंज पुलिस ने हाल ही में एक युवती की कंप्लेन पर राजू पाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 क के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। युवती ने शिकायत की थी कि वह फोन पर अश्लील बातें करके उसे परेशान करता है। फोन पर अश्लील बातें करना भी अब छेड़छाड़ का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 क के तहत मामला दर्ज किया।

354 ख assault to disrobe

शाहगंज की रहने वाली रीतू पाण्डेय (परिवर्तित नाम) ने शाहगंज थाने में मनोज और उसके फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दी गई तहरीर में कहा है कि आरोपी ने उसे पकड़ कर न्यूड करने की कोशिश की। तहरीर पर पुलिस ने मनोज व अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ख के तहत रिपोर्ट दर्ज की और छानबीन में जुट गई है. 

354 ग voyeurism

इनके अलावा भी यदि पुलिस को अक्सर कंप्लेन मिलती था कि राह चलते शोहदे कमेंट करते और घूरते हैं। स्कूल, कालेज हो या सार्वजनिक प्लेस। गल्र्स को हमेशा ही इस तरह की प्राब्लम फेस करनी पड़ती थी। पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाती थी। लेकिन, अब ऐसा नहीं है। ऐसी कोई भी कम्प्लेन आने पर पुलिस आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ग के तहत रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई कर सकती है. 

354 घ stalking

किसी लड़की को देखा तो ऐसे लगाऔर शुरू कर दिए उसका पीछा करना। अगर ऐसा करते हैं तो जरा एलर्ट हो जाएं। क्योंकि अब किसी लड़की ने पुलिस से शिकायत कर दी कि कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है तो वह भी छेड़खानी की कैटेगिरी में आएगी। बलुआ घाट में रवि शंकर ने टिंकू यादव के खिलाफ कुछ ऐसा ही आरोप लगाया था। टिंकू पर आरोप था कि वह रवि की बेटी का घर से निकलते ही पीछा करना शुरू कर देता है। मुट्ठीगंज पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 घ के तहत रिपोर्ट दर्ज किया है. 

गल्र्स की सिक्योरिटी के लिए पुलिस हेल्पलाइन है। गल्र्स को किसी भी प्रकार की प्राब्लम है तो उसे तुरंत पुलिस से कंप्लेन करनी चाहिए। पुलिस ऐसे मामले में तत्काल एक्शन लेगी। सभी थानेदारों को आदेश है कि वह तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करें. 

आलोक शर्मा 

आईजी  इलाहाबाद

Report by-Piyush Kumar

Posted By: Inextlive