जिला अस्पताल में खुलेआम निषेध सामान का इस्तेमाल

Meerut। जिला अस्पताल के जिस वार्ड में हमें तंबाकू का पान बनाकर दिया गया, उसकी एंट्री पर ही इसे बड़े से स्पष्ट बोर्ड पर तंबाकू निषेध परिसर घोषित किया गया है। सीएमओ की ओर से जारी चेतावनी का पोस्टर भी चस्पा है। इस पर साफ लिखा हुआ है कि सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) के अधीन इस परिसर में बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा आदि का सेवन दंडनीय अपराध है। यहां तंबाकू उन्मूलन केंद्र भी है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की चेतावनी भी यहां चस्पा है। अस्पताल में इस कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए एनफोर्समेंट स्क्वॉयड भी एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सब बेकार।

स्टाफ के पास टाइम नहीं

पूछताछ में पता चला कि अस्पताल के मेल सर्जिकल वार्ड में सोमवार को सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मैट्रन रोजलीन जैकब और वार्ड ब्वॉय अनिल कुमार की ड्यूटी थी। इस बीच टीम मौके पर पहुंची और उनसे वार्ड में तंबाकू, पान आदि खुलेआम बनाने और खाने के संबंध में सवाल पूछे उनका कहना था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक-एक पेशेंट को जाकर चेक करें।

बातचीत के अंश

सवाल- यहां पर पान-तंबाकू खाना अलाउड है?

जवाब- नहीं

सवाल- इसके लिए इंस्ट्रक्शन लगे हुए हैं?

जवाब- हां लगे हैं। बाकी मरीज को बता देते हैं।

सवाल- आप लोग वार्ड को चेक भी करते हैं कि पेशेंट या तीमारदार निषेध पदार्थो का सेवन करते है या नहीं?

जवाब- नहीं यहां कोई नहीं खाता। देख लेते हैं तो मना कर देते हैं।

सवाल- आप लोग एक-एक पेशेंट की चेकिंग करते हैं या बस वैसे ही तंबाकू या पान खाने के लिए मना कर देते हैं?

जवाब- इतना टाइम नहीं हैं हमारे पास कि जाकर एक-एक पेशेंट की चेकिंग करें।

ये है नियम

जिला तंबाकू नियंत्रण विभाग के नोडल अधिकारी डॉ। एसएस चौधरी ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 के तहत पब्लिक प्लेस पर अगर कोई किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है तो कम से कम 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। लापरवाही की स्थिति में संबंधित जगह के नोडल अधिकारी के चालान काटे जाने का प्रावधान है। 1 मार्च 2020 से तंबाकू उत्पादों के सेवन पर नियंत्रण रखने के लिए एन्फोर्समेंट स्क्वॉयड को सक्रिय किया जाना था।

वार्ड को चेक करने की स्टाफ की पूरी जिम्मेदारी है। ऐसा कुछ हो रहा है तो जांच करवाई जाएगी। लापरवाही मिलेगी तो कार्रवाई होगी।

पीके बंसल, एसआईसी, जिला अस्पताल

Posted By: Inextlive