सड़क किनारे मकान बनाने से पहले यातायात विभाग से एनओसी जरूरी

वीडीए से स्वीकृत नक्शे में वाहन पार्किंग दिखाना होगा

VARANASI

शहर में जाम की समस्या नासूर बनती जा रही है। टै्रफिक रूल्स लागू होने के बाद भी परेशानी कम नहीं हो रही है। सर्वे रिपोर्ट में सामने आया कि सड़क किनारे बेहिसाब बने अपार्टमेंट, दुकान व मकानों में पार्किंग न होने की वजह से ज्यादा जाम लग रहा है। इसी को ध्यान में रखकर वीडीए ने अब सड़क किनारे अपार्टमेंट, दुकान व मकान का नक्शा पास कराने से पूर्व भवन स्वामी को यातायात विभाग से एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है। सड़क किनारे बनने वाले मकानों के लिए आवेदित नक्शे में वाहन पार्किंग नहीं दिखाया तो यातायात विभाग आपत्ति करेगा। उधर, नक्शा पास करने के लिए नया साफ्टवेयर लांच करने के साथ ही वीडीए सड़क किनारे बनने वाले भवनों का गूगल मैपिंग से मिलान भी करेगा।

आवेदन संग जमीन का पूरा ब्योरा

वीडीए से ग्रुप हाउसिंग, कोचिंग सेंटर, अपार्टमेंट, दुकान और मकान का नक्शा पास कराने के लिए कई विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है। वहीं आवासीय के लिए भवन स्वामी को नगर निगम व जलकल की अनापत्ति लेनी पड़ती थी। नक्शा पास कराने के लिए वीडीए के नए साफ्टवेयर में आवेदन संग जमीन का ब्योरा देना पड़ेगा।

जाम रोकने के लिए निर्णय

वीडीए के सर्वे में सामने आया कि सड़क किनारे व्यावसायिक जमीन होने के कारण भवन स्वामी उसका उपयोग करना चाहते हैं। निर्माण के बाद वहां आने वाले लोग सड़क पर वाहन खड़े करते हैं, जिससे जाम लगता है। सड़क पर वाहन खड़े होने से अक्सर हादसे होते हैं। ऐसे में भवन स्वामी को यातायात से एनओसी लेना होगा।

यदि कोई ट्रस्ट की जमीन लिया है या ट्रस्ट से संबंधित कोई निर्माण करता है तो उसे भी उस ट्रस्ट से एनओसी लेनी होगी। इसी प्रकार नजूल की जमीन से भी निर्माण की एनओसी लेना अनिवार्य होगा।

वर्जन

सड़क किनारे कोई निर्माण होने पर वहां पार्किंग होना जरूरी है। कुछ लोग भवन का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन पार्किंग के बारे में नहीं सोचते, जिससे जाम लगता है। अब सड़क किनारे निर्माण से पूर्व यातायात विभाग की एनओसी लेना अनिवार्य होगा।

-राहुल पांडेय, उपाध्यक्ष, वीडीए

Posted By: Inextlive