अदर स्टेट से बिजनेस करने वालों को ई-वेबिल जेनरेट करना होगा

ALLAHABAD: जीएसटी लागू में एक देश-एक कर और टैक्स इनवाइस काटे जाने के बाद किसी और कागजात की जरूरत नहीं होगी। ये बात कही गई थी। अब व्यापारियों के लिए ई-वेबिल अनिवार्य कर दिया गया है। इसे अदर स्टेट से पांच हजार से अधिक मूल्य का सामान मंगाने या बेचने पर आनलाइन जेनरेट करना होगा। ई-वेबिल नहीं होने की दशा में माल रोक लिया जाएगा। कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स की मीटिंग में ई-वे बिल की अनिवार्यता का विरोध किया गया।

थोप रहे हैं नए प्राविधान

अध्यक्षता कर रहे कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने बताया कि 22 जुलाई को वैट कमिश्नर मुकेश मेश्राम की ओर से आदेश जारी किया गया। कहा गया है कि यदि कोई व्यापारी पांच हजार रुपये या इससे अधिक का माल दूसरे राज्य से आयात करता है या निर्यात करता है तो उसे प्रदेश सरकार के वैट विभाग की वेबसाइट से ई-वेबिल डाउनलोड करना ही होगा।

तो चालक बढ़वाएगा डेट

यही नहीं निर्धारित समय में माल पहुंचाना आवश्यक होगा। यदि इसमें विलंब होता है तो ट्रक ड्राइवर को निकट के ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाकर समयसीमा बढ़वानी होगी। अब यह कमिश्नर के विवेक पर निर्भर होगा कि वे डेट बढ़ाएं या नहीं।

वापस लेने की मांग

कैट के पदाधिकारियों द्वारा इसका विरोध किया गया। इसे जीएसटी की मूल भावना के विपरीत बताते हुए वापस लेने की मांग की गई। विरोध करने वालों में अजय गुप्ता, मनोज अग्रवाल, दिनेश केसरवानी, अजय अग्रवाल, अशोक ब्रिटानिया, पीयूष किराना वाले, असित कुमार, आशुतोष गोयल आदि शामिल रहे।

Posted By: Inextlive