- ड्रग विभाग का सभी मेडिकल स्टोर्स को 3 दिन का समय, कांबीनेशन वाली 344 तरह की दवाओं की बिक्री पर रोक

- 3 दिन बाद बिकती मिली दवाएं तो सीज किया जाएगा स्टॉक

KANPUR: मेडिकल स्टोर्स में बिकने वाली कंाबीनेशन वाली 344 दवाओं की बिक्री पर रोक के बाद ड्रग विभाग की तरफ से इसे प्रभावी बनाने के आदेश जारी हुए हैं। ड्रग कंट्रोलर ने शहर के सभी दवा विक्रेताओं को तीन दिन में अपनी दुकान से कांबीनेशन वाली दवाओं का स्टॉक थोक विक्रेताओं को वापस करने के आदेश दिए है। तीन दिन के बाद भी अगर किसी मेडिकल स्टोर पर कांबीनेशन वाली दवा बिकती मिली तो उसका स्टॉक सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निमोस्लाइड समेत कई 344 के करीब कांबीनेशन दवाओं के दुष्प्रभावों के बाद 10 मार्च को इन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

शनिवार से चलेगा अभियान

ड्रग इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि 10 मार्च से 344 दवाओं पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया था। जिसके बाद जिला स्तर से भी इस आदेश के अनुपालन में दवा विक्रेताओं को अल्टीमेटम जारी किया गया है। असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर एलके सिंह ने बताया कि काम्बिनेशन में बिकने वाली 344 दवाओं पर प्रतिबंध को लागू कराने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिसमें दवाओं की बिक्री पर 22 दिन तक रोक लगाई जा सकती है और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। शहर में इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। शनिवार से विभाग अभियान चला कर चेक किया जाएगा। अगर किसी मेडिकल स्टोर पर ऐसी दवाईयां मिलती हैं तो उन दवाओं का स्टॉक सीज किया जाएगा।

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इन प्रमुख दवाओं के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध

- निमोस्लाइड + डाईक्लोफेनिक

- निमोस्लाइड + सिट्रिजिन + केफीन

- पैरासीटामोल + ट्रामाडॉल +क्लोजाजोन

- डॉयक्लोमाइन + पैरासीटामोल + डोमपैरीडॉन

- पैरासीटामोल+ टेपेंटाडॉल

- एटोरवॉस्टेटिन + विटामिन डी3 + फोलिक एसिड

- मेटफार्मिन+ ग्लिम्पिराइड

- मेंथाल+ एनेस्थेटिक ईथर

- अमोनियम साईट्रेट+विटामिन बी12+फोलिक एसिड+जिंक सल्फेट

Posted By: Inextlive