- खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितेश झा ने जारी किए आदेश

DEHRADUN: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला के साथ प्रयोग में लाए जा रहे तंबाकू के प्रोडक्शन, सेल व स्टोरेज पर रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितेश झा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

2012 में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार के बाद अब त्रिवेंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड में चबाने वाले तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने तंबाकूयुक्त गुटखा बैन कर दिया था। इसके बाद कई कंपनियों ने तंबाकू और सुपारीयुक्त पान मसाला के अलग-अलग पैक बनाकर बेचना शुरू कर दिया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि तंबाकू और निकोटिनयुक्त गुटखा, पान मसाला, जो बाजार में बिक रहे हैं, उन्हें एक साल के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। जन स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

तंबाकू की बिक्री पर रोक चुनौती

तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा पाना शासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल, खाद्य सुरक्षा विभाग के तहत खाद्य पदार्थ आते हैं और अकेले बिकने वाला तंबाकू पदार्थ नहीं है। यदि पान मसाले के साथ मिक्स तंबाकू या निकोटिन युक्त कोई भी पदार्थ मिला हुआ पाया जाता है तब भी विभाग बिक्री और बनाने वालों पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अलग से तंबाकू बिक्री को खाद्य सुरक्षा विभाग नहीं रोक सकता है। उद्योग विभाग के मुताबिक तंबाकू फैक्ट्री रेड श्रेणी में आती है, उत्तराखंड में ऐसी फैक्ट्रियों पर पहले से ही बैन है। लिहाजा यहां इस तरह की फैक्ट्री नहीं है। उधर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के अंकुल कंसल का कहना है कि राज्य में तंबाकू उत्पादन बैन है, लेकिन पूरी जानकारी सामने नहीं आई है कि बैन उत्पादन से ही होगा या सेल पर्चेस पर बैन होगा। तंबाकू निर्माण की बात करें तो राज्य में ऐसा उद्योग नहीं है।

Posted By: Inextlive