ई-वे बिल पार्ट-बी न होने पर कार्रवाई की व्यापारियों ने की शिकायत

ALLAHABAD: व्यापार बंधु की मीटिंग एडीएम एफआर की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में हुई। इसमें वाणिज्य कर विभाग द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश ई-वे बिल का पार्ट-बी भरा न होने पर अथवा त्रुटि होने पर भी गाड़ी सीज नहीं किए जाने के आदेश का पालन न किए जाने की शिकायत की गई। जिस पर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हमें ऐसे आदेश की जानकारी नहीं है।

चार महीने लग रहे लाइसेंस मिलने में

व्यापारियों ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भी लाइसेंस मिलने में 4 महीने का समय लग जा रहा है। जिस पर अधिकारियों ने कहा कि विभाग का पोर्टल स्लो चल रहा है, इसे सही कर लिया जाएगा। बैंकों द्वारा सिक्का न लिए जाने की शिकायत पर लीड बैंक की ओर से आए संजय अग्रवाल ने व्यापारियों को अपना मोबाइल नंबर दिया। कहा कि यदि कोई बैंक सिक्का नहीं लेता है, तो मोबाइल नंबर 954951888 पर कॉल करके तत्काल इसकी शिकायत करें।

सड़क पर मलबे का मामला भी उठा

कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने यह भी प्रश्न उठाया कि खुल्दाबाद और हिम्मतगंज के अंदर मास्टर प्लान के तहत वहां के निवासियों द्वारा अपना मकान स्वयं गिराया जा रहा है, जिसका मलवा सड़क पर पड़ा है। रोड पर मलवा पड़ा होने से यदि किसी के परिवार में कोई आकस्मिक घटना घट जाती है तो उस तक मदद नहीं पहुंचाई जा सकती है, जिसे तुरंत हटवाने की व्यवस्था की जाए। मीटिंग में रितु अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, अजय अग्रवाल ट्रांसपोर्ट यूनियन की ओर से अनिल कुशवाहा आदि मौजूद रहे।

Posted By: Inextlive