अमेंडमेंट की सुविधा न होने से व्यापारी परेशान, जीएसटीआर-3बी में हुई गल्तियों का नहीं हो रहा संशोधन

जीएसटीआर 1, 2 और 3 का बढ़ गया टेंशन, दैनिक जागरण आईनेक्स्ट की डिबेट में व्यापारियों ने रखी समस्या

ALLAHABAD: जीएसटी लागू हुए दो महीना हो चुका है, इसके बाद भी व्यापारियों में जीएसटी फोबिया का डर बना हुआ है। समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। सही जवाब नहीं मिल रहा है। इससे नुकसान हो रहा है। जीएसटीआर-3 बी भरने में व्यापारियों को काफी दिक्कत हुई, त्रुटियां भी हुई। अब जीएसटी आर-1, 2 और थ्री का प्रेसर भी आ गया है। व्यापारियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जीएसटीआर-1 कैसे भरना है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए दैनिक जागरण आईनेक्स्ट की ओर से कल्याणी देवी इलाके में डिबेट आर्गनाइज किया गया।

दिक्कते ही दिक्कते हैं

शुरुआत करते हुए कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल व पदाधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि जीएसटीआर-3बी भरते समय कोई गलत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी व्यापारियों ने भर दिया तो वह अब एमेंड नहीं हो पा रहा है। टोटल वर्क ओटीपी बेस है। कोई भी कार्य करने से पहले ओटीपी आता है, जिसके थ्रू लाग-इन कर पाते हैं। जहां कंसल्टेंट और वकीलों ने किसी व्यापारी का माइग्रेशन किया तो उन्होंने अपने को सेफ करने के लिए अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नंबर डाल दिया। व्यापारी अगर हटना चाहता है तो वो नंबर बदल नहीं पा रहा है। जीएसटीआर-3 बी भरने में यदि व्यापारी ने गलती से 70 हजार की जगह एक जीरो बढ़ा दिया तो अब उससे सात लाख का टैक्स दो लाख भरने को कहा जा रहा है।

जीएसटीआर-1

हर महीने की दस तारीख तक फाइल करनी है

पूरे महीने जो सेल किया है उसका फीगर डालना है

जितना पंजीकृत व्यापारी को सेल किया है उसकी इंडिविजुअल फीडिंग करनी है

कोई ऐसा माल जो आपने प्रांत के बाहर अन रजिस्टर्ड व्यापारी को बेचा है, जिसका मूल्य ढाई लाख रुपये से अधिक है, उसकी भी इंडिविजुअल फीडिंग होगी

प्रांत से बाहर जो बेचा है, उसका कंसालिडेटेड फीगर अकार्डिग टू रेट ऑफ टैक्स देना है

कोई कर मुक्त सेल किया है, उसका फीगर भी देना है

जीएसटीआर-2

11 से पंद्रह तक जो खरीद की है रजिस्टर्ड डीलर से वो व्यापारी के डैश बोर्ड पर दिखने लगेगा

जो खरीद किया है, उसको वेरीफाई करना है

बहुत से लोग माल खरीदते हैं और उसका उपयोग केवल बिजनेस परपज के लिए नहीं करते हैं। कुछ माल कंज्यूम कर लेते हैं

व्यापारी ने गलत टैक्स भर दिया। एसजीएसटी-सीजीएसटी भरने के बाद आईजीएसटी में टोटल टैक्स भर दिया आउट वर्ड में। इसकी वजह से टैक्स साढ़े तीन लाख हो गया। अब कोई जवाब नहीं मिल रहा।

महेंद्र गोयल

प्रदेश अध्यक्ष

कैट

जीएसटी फोबिया से व्यापारी निकल नहीं पा रहे। रजिस्ट्रेशन के बाद भी वे जीएसटी के मुताबिक बिजनेस करने को तैयार नहीं हैं। व्यापारियों की समस्या दूर कर उन्हें जागरूक किया जाए।

दिनेश केसरवानी

मसाला व्यापारी

जीएसटीआर-3बी भरते समय त्रुटि हो गई, जिसकी वजह से टैक्स कई गुना ज्यादा बढ़ गया। मजबूरी में टैक्स जमा करना पड़ा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि गलती दूर कैसे होगी, संशोधन कैसे होगा?

अजय गुप्ता

जीएसटीआर-3 बी भरने में कई व्यापारियों से त्रुटी हुई, इसकी शिकायत लगातार आ रही है। नौ सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है। व्यापारियों की समस्याओं पर कोई रास्ता निकल सकता है। हो सकता है जीएसटी-आर वन की लायबिल्टी को ही सही मानकर जीएसटीआर-3 बी की त्रुटि को सही मान लिया जाए।

विवेक सिंह

डिप्टी कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स

जीएसटीआर-1 से ज्यादा जीएसटीआर-2 को भरते समय बरतनी होगी सतर्कता

ये क्लीयर करना होगा कि कितना माल बिजनेस के लिए खरीदा है और कितना माल नॉन बिजनेस के लिए खरीदा है

पूरी आईटीसी दिखाई पड़ रही है दस लाख की, जीएसटीआर वन भरते समय टी-1, टी-2, टी-3 को बाईफर्गेट करना है

टी-1 वो आईटीसी है, जिसका उपयोग नॉन बिजनेस के लिए हुआ है

टी-2 जो कर योग्य माल खरीदा उससे करमुक्त माल अगर बनाया तो टी-3 दुकान में सीमेंट खरीदा दुकान के रिपेयर के लिए, इसलिए इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी

दस लाख की आईटीसी अगर दिख रही है तो उसमें टी-1, टी-2, टी-3 को क्लीयर करना होगा।

शुद्ध आईटीसी को ही आगे ले जाना होगा

जीएसटी आर-3

आईटीसी लेने के बाद उसके आधार पर टैक्स लायबिल्टी कैलकुलेट कर टैक्स जमा करना होगा

17 तारीख तक जमा करना होगा। 20 तक पोर्टल मैचिंग करके जीएसटीआर-3 बता देगा

कोई गल्ती होगी तो पोर्टल उसी समय बता देगा, जिसे आप अगले महीने सुधार सकेंगे।

फ्रेट को लेकर परेशानी है कि दस पार्टी से माल खरीदा दस बिल्टी बन कर आई तो क्या हमें उस पर रिवर्स चार्ज जमा करना होगा।

मनोज अग्रवाल

जवाब : एक बिल्टी यदि 750 रुपये से कम है तो रिवर्स चार्ज नहीं जमा करना होगा। एक ट्रक का भाड़ा 1500 से कम है तो रिवर्स चार्ज नहीं जमा करना होगा। भाड़े पर आईटीसी नहीं मिलेगी।

30 अगस्त से 200 रुपये पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट वसूल रहे हैं। जीएसटीआर 3 बी पोर्टल खोलते ही मैसेज आ रहा कि छह दिन हो गया, 1200 रुपये का पेनाल्टी चालान जमा करें।

शरद अग्रवाल

टैक्स पेड के साथ दवा खरीदने के बाद गांव के व्यापारी को बेचा। छह महीने या साल भर बाद दवा एक्सपायर हुई तो कैसे वापस होगी? दुबारा टैक्स लगेगा या रिफंड होगा?

रितेश कुमार शर्मा

दवा विक्रेता

जीएसटीआर-1 भरते समय कहीं ऐसा तो नहीं कि कहा जाए कि जीएसटीआर-3 बी की लायबिल्टी पहले क्लीयर करिए फिर भर पाएंगे, जिसका जीएसटीआर-3बी गलत हो गया है, वो जीएसटीआर 1 भर पाएगा कि नहीं।

विभु अग्रवाल

जीएसटी आर-3 बी भरते समय मुझसे 0 बढ़ गया। अब 84 हजार रुपये की लायबिल्टी आ गई। मैं सुधार के लिए परेशान हूं, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा।

विवेक अग्रवाल

कल्याणी मार्केटिंग

Posted By: Inextlive