- ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान जमा करने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे पुलिस ऑफिस के चक्कर

- ट्रैफिक निदेशालय ने जारी की वेबसाइट

बरेली. वाहन का चालान होने के बाद जुर्माना भरने के लिए अब आपको ट्रैफिक पुलिस ऑफिस और अफसरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. अब आप वेबसाइट के जरिए घर बैठे ही जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे. ट्रैफिक पुलिस निदेशालय ने इसके लिए वेबसाइट जारी कर दी है, जल्द ही नई व्यवस्था के तहत जुर्माना भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. बता दें कि प्रदेशभर में 18 जनवरी से ई-चालन व्यवस्था लागू की गई थी. इसके बाद से वाहन चालान की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.

पहले 12 जिलों में लागू होगी व्यवस्था

ऑनलाइन वाहन चालान का भुगतान किए जाने की व्यवस्था पहले चरण में बरेली सहित 12 जिलों में लागू होगी. इन जिलों में बरेली के साथ लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा और आगरा शामिल हैं. इसके बाद यह व्यवस्था प्रदेश के अन्य सभी जिलों में भी लागू की जाएगी.

वेबसाइट ऐसे करेगी काम

जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी किसी वाहन का ई-चालान करते हैं तो ऑनलाइन कॉलम फिलअप करते समय वाहन चालक ने कौन से यातायात नियम को तोड़ा है, उसके जुर्माने की राशि आदि सब भरी जाती है. इसके बाद वाहन चालक के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाता है. मैसेज में एक यूनिक नंबर होगा. इस प्रक्रिया में वाहन चालक का कोई भी कागज पुलिस नहीं लेती है. उस यूनिक नंबर को जब वाहन चालक वेबसाइट पर लॉगइन करके ऑप्शन में जाएगा तो उसे यूनिक नंबर डालना होगा. चालान की सारी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी. फिर वाहन चालक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम से जुर्माने की राशि का भुगतान कर सकेगा.

----

यह है वेबसाइट

द्गष्द्धड्डद्यद्यड्डठ्ठ.श्चड्डह्मद्ब1ड्डद्धड्डठ्ठ.द्दश्र1.द्बठ्ठ/द्बठ्ठस्त्रद्ग3/ड्डष्ष्ह्वह्यद्गस्त्र-ष्द्धड्डद्यद्यड्डठ्ठ

Posted By: Radhika Lala