- फैंसी नंबर प्लेट पर चुप है ट्रैफिक पुलिस

- चालक नंबरों की जगह लिखवाते हैं अपनी जाति

- सड़कों पर दौड़ रही हैं जाट, गुर्जर लिखी गाडि़यां

sunder.chandel@inext.co.in

Meerut: मेरठ की सड़कों पर इन दिनों नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। लोग अपनी गाडि़यों की नंबर प्लेट को कैनवास बना चुके हैं। जिसके मन जो आ रहा है, वह नंबर प्लेट पर लिखवा रहा है। हालात ऐसे हैं कि शहर की सड़कों पर कोई कानून नहीं है। यहां कोई नंबर प्लेट पर अपनी जाति लिखकर चल रहा है तो भगवान का नाम। इसके बाद भी ऐसी गाडि़यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

थम जाती हैं नजरें

अगर आपको गाडि़यों की नंबर प्लेट पर बाबा, पापा या फिर और कुछ लिखा दिख जाए तो चौंकाने की जरूरत नहीं है। अब तो गाडि़यों की नंबर प्लेट्स पर ये शब्द आम हो गए हैं। राह चलते गाडि़यों की ऐसी नंबर प्लेट देखकर अक्सर नजरें थम जाती हैं। कुछ लोग नंबर की स्टाइल से ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि उसके मायने ही बदल जाते हैं। सड़कों पर ऐसी नंबर प्लेट देखकर अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये नंबर है या फिर किसी का नाम या जाति।

क्या है नियम व जुर्माना

बात नियमों की करें तो स्टेट कोड के साथ गाड़ी सीरीज नंबर के साथ लिखा होना चाहिए। अलग-अलग स्टाइल के नंबर प्लेट लगाने पर परिवहन विभाग ने 100 रुपए की पेनाल्टी भी तय कर रखी है। इस पेनाल्टी की रकम इतनी कम है कि लोग नियमों को तोड़कर नंबर प्लेट्स से छेड़छाड़ लगातार कर रहे हैं।

काश, नियम का होता पालन

- पूरे देश में नंबर प्लेट को लेकर काफी कड़े नियम हैं।

- लगभग दो साल पहले यूपी में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की कवायद शुरू हुई थी।

- नंबर प्लेट पर एक समान नंबर लिखने से लेकर इसमें एक स्पेशल चिप लगाने की प्लानिंग थी।

- नंबर प्लेट्स पर सीधे और सिंपल नंबर लिखने के ऑर्डर है।

- टू व्हीलर और थ्री व्हीलर नंबर प्लेट का साइज 200 एमएम होना चाहिए।

- टू व्हीलर्स का नंबर साइज की ऊंचाई 35 एमएम, मोटाई 7 एमएम और नंबरों के बीच में खाली स्थान 5 एमएम को होना चाहिए।

- फोर व्हीलर्स का नंबर साइज ऊंचाई 65 एमएम, मोटाई 10 एमएम और नंबरों के बीच का खाली स्थान 10 एमएम होना चाहिए।

- नियम के मुताबिक नंबर व्हाइट नंबर प्लेट पर ब्लैक रंग से ही लिखा होना चाहिए।

नहीं होती कार्रवाई

- इस तरह से नियमों की अनदेखी सिर्फ नियमों का पालन न कराने के कारण होता है।

- दिल्ली सहित मेट्रो सिटी में ऐसे नंबर प्लेट लगाकर चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन मेरठ में कार्रवाई नहीं होती है।

- ऑनलाइन ही उनका एड्रेस ट्रेस कर उनको चालान भेज दिया जाता है। यहां ये सुविधा होते भी भी काम नहीं होता।

- डीएल या अन्य चीजें जब्त कर उनको वार्निग देकर चालान की रकम भरने के बाद ही ये चीजें वापस दी जाती हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होता।

- चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान मुस्तैद रहते है,ं लेकिन पुलिस के जवानों की सुस्ती रहती है

नंबर प्लेट की साइज, नंबर की ऊंचाई और मोटाई का साइज भी निर्धारित है। नंबर गाडि़यों के आगे-पीछे दोनों ओर होना चाहिए। स्टाइलिस्ट नंबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

-ममता शर्मा आरटीओ

नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर 100 रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। शहर में जिन लोगों की नंबर प्लेट नियम विरूद्व बनी है। उनके खिलाफ अभियान चलाककर कार्रवाई की जाएगी।

-बीएस वीर कुमार, सीओ यातायात

Posted By: Inextlive