- मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 में है व्यवस्था

- परिवहन विभाग तैयार कर रहा है गाइडलाइन

- ऐसे लोगों को कोर्ट में भी होना होगा पेश

- परिवहन मंत्रालय से हो रही है बात

- ट्रैफिक नियम तोड़ने पर परिवहन विभाग, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को भरना होगा दोगुना जुर्माना

sanjeev.pandey@inext.co.in

LUCKNOW: अब अगर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के कर्मचारी या अधिकारी ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे तो उनसे दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। यही नहीं उन्हें कोर्ट में भी पेश होना होगा। 1 सितंबर से लागू हो रही मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 में इसकी व्यवस्था की गई है। हालांकि इसे तत्काल लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके लिए अभी गाइड लाइन तैयार की जानी है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जल्द ही यह नियम लागू किया जाएगा।

खूब तोड़ते हैं नियम

विभागीय अधिकारियों के अनुसार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर जुर्माना किया जाता है। वहीं इन्हीं विभागों के कई लोग खुद ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। इनका कोई चालान भी नहीं करता है। ऐसे ही लोगों पर अंकुश लगाने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है।

दोगुना पेनाल्टी

1 सितंबर से देशभर में लागू हो रहे मोटर वाहन संशोधित बिल 2019 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसे लोगों से दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। उदाहरण के लिए बिल में हेलमेट न पहनने पर जन सामान्य पर अधिकतम जुर्माना एक हजार रुपए किया जा सकता है, वहीं इन विभागों के लोगों से इसका दो हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर सामान्य लोगों से पांच हजार जुर्माना लिया जाएगा, वहीं पुलिस, आरटीओ, परिवहन और ट्रैफिक पुलिस के लोगों से इस पर 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।

बाक्स

नहीं बचेगा कोई

विभागीय अधिकारियों के अनुसार संशोधित बिल में यह नियमावली तो है लेकिन इन्हें कोर्ट में पेश करना होगा या फिर जुर्माना लेकर छोड़ा जाएगा, इस पर फैसला होना बाकी है। इसकी गाइड लाइन तैयार की जा रही है। इसे लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से बात हो रही है। उम्मीद है कि अगले माह तक इस पर फैसला आ जाएगा। ऐसे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने वाले भी ट्रैफिक रूल तोड़ने पर बच नहीं पाएंगे।

कोट

जिन पर यातायात नियमों को मनवाने की जिम्मेदारी है, ऐसे लोग अगर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करेंगे तो उसने दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। संशोधित बिल में यह व्यवस्था की गई है। इसे लागू करने के लिए गाइड लाइन तैयार हो रही है।

गंगाफल, अपर परिवहन आयुक्त

सड़क सुरक्षा सेल

यूपी परिवहन विभाग

Posted By: Inextlive