नए मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया है। जुर्माना बढ़ाने के लिए पहले लोकसभा से बिल पास होता था। नए एक्ट में परिवहन सचिव को शक्तियां दी गई हैं।


लखनऊ (ब्यूरो)। ट्रैफिक रूल्स वायलेशन पर बढ़ाई गई जुर्माने की दर को लेकर जो लोग भी हो-हल्ला मचा रहे हैं, उनके लिये और भी बुरी खबर है। नये मोटर व्हीकल एक्ट में महंगाई भत्ते की तरह हर साल इस जुर्माने में 10 परसेंट तक की दर से इजाफे का भी प्रावधान है। यानी बिना हेलमेट का जो जुर्माना अभी 1000 रुपये है, वह अगले बढ़कर 1100 हो जाएगा। नए नियम लागू करने के लिए पहले की तरह संसद से बिल पास कराने की भी जरूरत नहीं होगी। एक्ट में ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख सचिव को अधिकार दिए गए हैं। हर साल एक अप्रैल को बढ़ेगा जुर्माना
देश में नया एमवी एक्ट करीब एक पखवारा पहले अमल में आ चुका है। उसके बाद से ही जुर्माने की राशि और सख्त सजा के प्रावधान को लेकर हल्ला मचा है। कई राज्यों में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही हैं। वाहनों की कीमत से ज्यादा के जुर्माना लगाया जा रहा है। लखनऊ में नए एक्ट के तहत एक नाबालिग पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। हालांकि, तमाम जगह विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। कई प्रदेश सरकारें नया कानून लागू करने के लिए अचकचा रही हैं, लेकिन जैसे-जैसे एक्ट के पन्ने पलटे जा रहे हैं, उसमें छिपी सख्ती एक-एक कर सामने आ रही है। जुर्माने की राशि बढ़ाने के लिये हर साल की तारीख भी तय की गई है। इसके लिये हर साल के फाइनेंशियल इयर की पहली तारीख यानी एक अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। नहीं सुधरे तो कटती रहेगी जेब सड़कों पर नए कानून का खौफ साफ देखा जा सकता है। तमाम शहरों में बाइकर्स करीब-करीब सौ फीसद तक हेलमेट में दिखने लगे हैं, मगर भविष्य में लापरवाही और भारी पड़ेगी। एसपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह ने कहा कि लोग डरें नहीं। यातायात पालन की को अपनी आदत में शुमार करें। क्योंकि हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में मौजूदा जुर्माना एक से 10 फीसद तक बढ़ेगा। यह किस स्तर पर और कहां तक चलेगा, यह स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है।lucknow@inext.co.in

Posted By: Inextlive