RANCHI: यदि आप भी बार-बार ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। वरना ट्रैफिक वॉयलेशन की आपकी यह आदत बहुत भारी पड़ने वाली है। जी हां, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत अब ट्रैफिक रूल तोड़नेवालों का डेटा नेशनल सर्वर में फीड होने वाला है, जिसके बाद देश भर में कहीं भी दोबारा या इससे अधिक बार ट्रैफिक रूल तोड़ने पर आपसे डबल या ट्रिपल फाइन वसूल किया जाएगा। यह नियम छोटी-बड़ी सभी गाडि़यों के लिए लागू होगा। गौरतलब हो कि फिलहाल जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर से ई-चालान काटा जा रहा डेटा सिर्फ उसी के सर्वर में रहता है।

राज्यभर में लागू होगी ई-चालान व्यवस्था

जल्द ही पूरे राज्य में ई-चालान की व्यवस्था लागू हो जाएगी। फिलहाल सिर्फ राजधानी रांची में ही ई-चालान के माध्यम से जुर्माना वसूला जा रहा है। ई-चालान व्यवस्था पूरी तरह से लागू करने के लिए बैंकों से साझेदारी की जाएगी। इसके लिए बैंकों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड की गई है। अनुभवी बैंक को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। बैंकों से टाइअप के बाद लोग क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी जुर्माने की राशि जमा कर पाएंगे। इस काम के लिए जिस बैंक का चयन होगा, मशीन उपलब्ध कराने या उसके मेंटेनेंस की जिम्मेवारी भी उसी की होगी।

ट्रैस नहीं होने से बच जाते हैं लोग

फिलहाल डेटा ट्रैस नहीं होने की वजह से कई बार ऐसे लोग बच जाते हैं जो बार-बार ट्रैफिक रूल तोड़ने का अपराध करते हैं। लेकिन नए नियम के लागू होने के बाद बार-बार रूल तोड़ने वालों की शामत आ जाएगी। रिकार्ड रहने से यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि पहले कई बार गलती कर चुके हैं। उसी अनुसार उनसे फाइन वसूला जाएगा।

Posted By: Inextlive