डीटीएच व केबल ऑपरेटरों के लिए टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के नए नियम 1 फरवरी 2019 से प्रभावी हो जाएंगे। ग्राहकों को अपने पसंदीदा चैनल चुनने के लिए 31 जनवरी 2019 तक का समय दिया गया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2018 तय की गई थी।


कानपुर।  उपभोक्ताओं को 1 फरवरी, 2019 से पहले ही अपने पसंदीदा चैनल व पैक चुन लेने होंगे। ट्राई की ओर से जारी अधिसूचना में साफ किया गया है कि सभी डीटीएच व केबल ऑपरेटरों को 31 जनवरी, 2019 से पहले अपने ग्राहकों को नए प्लान, बुके या पैक का विकल्प देना व सब्सक्राइब कराना होगा। उपभोक्ता जो भी विकल्प चुनेंगे वह 1 फरवरी, 2019 से प्रभावी होगा। इसलिए उन्हें इसके पहले ही नए प्लान पर माइग्रेट कर जाना होगा।चैनल का अधिकतम मूल्य 19 रूपये


नए नियमों के तहत ग्राहकों उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान करना होगा जिन्हें वह चुनेंगे। ग्राहकों को 100 चैनलों के लिए 130 रुपये का न्यूनतम शुल्क अदा करना होगा जो टैक्स आदि मिलाकर लगभग 154 रुपये आएगा। इससे अधिक चैनलों के लिए प्रति स्लैब 20 रुपयेका भुगतान करना होगा। प्रत्येक स्लैब में 25 चैनल होंगे। बेस चैनल पैक में दूरदर्शन के 26 फ्री टू एयर चैनल भी शामिल हैं। किसी भी पे चैनल का अधिकतम मूल्य 19 रुपए होगा, इसमें टैक्स शामिल नहीं है।चैनलों का मूल्य कहां देख सकते हैं

टीवी चैनलों का अधिकतम मूल्य ट्राई की वेबसाइट देख सकते हैं। चैनल संख्या 999 पर सभी सेवा प्रदाताओं को कंज्यूमर केयर चैनल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

ट्राई के नये आदेश के बाद ऐसे चुनें पैक, यहां देखें टीवी चैनल की दरें

Posted By: Shweta Mishra