Union Budget 2019 में बताया गया है कि नए वित्त वर्ष में सरकार लोगों को इनकम टैक्स में होम लोन के ब्याज पर छूट देने वाली है। आइये जानें टैक्स छूट का दायरा।


नई दिल्ली (पीटीआई)। इस वित्त वर्ष में होम लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने होम लोन के ब्याज दर पर मिलने वाले टैक्स डिडक्शन में बड़ा इजाफा किया है। अभी तक लोगों को सरकार हर साल होम लोन के 2 लाख के ब्याज पेमेंट पर टैक्स छूट देती थी लेकिन अब सरकार ने इसमें और इजाफा कर दिया है। नए नियम के मुताबिक, इस वित्त वर्ष में यदि कोई व्यक्ति 45 लाख रुपये तक का अपना पहला मकान खरीदता है तो सरकार साल में उसके होम लोन के 3.5 लाख रुपये के ब्याज पेमेंट पर टैक्स छूट देगी। बता दें कि यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है। 1.95 करोड़ घर दिए जायेंगे
अपने पहले बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 2021-22 तक योग्य लाभार्थियों को 1.95 करोड़ घर दिए जाएंगे उन्होंने बताया कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का रेगुलेशन अब नेशनल हाउसिंग बैंक के बजाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। बता दें कि हर महीने बैंक को दिए जाने वाले होम लोन की EMI में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है। अगर होम लोन के ईएमआई की विवरण को ध्यान से देखी जाये तो पता चलेगा कि शुरुआती सालों में उसमें ब्याज की हिस्सेदारी अधिक होती है और मूलधन की कम। होम लोन की ईएमआई में बैंक को जितना पैसा दिया जाता है, उसमें मूलधन वाले हिस्से पर इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्स बचा सकते हैं। पहले किसी वित्त वर्ष में ब्याज के पेमेंट पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती थी, जिसे वित्त मंत्री ने बढ़ाकर 3.5 लाख तक कर दिया है।

Posted By: Mukul Kumar