केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त 2020 से लागू होने वाले अनलॉक-3 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मेट्रो रेल सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार आदि को लेकर गाइड लाइन जारी की है। यहां जानें अनलॉक-3 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा...


नई दिल्ली (एएनआई)। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में अनलॉक-3 को लेकर गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइड लाइन जारी की है। इसमें गृह मंत्रालय ने बुधवार को रात के कर्फ्यू को हटा दिया है। इससे अब अब किसी भी समय कहीं आना-जाना संभव होगा। योग संस्थानों और जिम आदि को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी है। हालांकि इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय परिचालन मानक (एसओपी) जारी करेगा। वहीं अगस्त के अंत तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में लाॅकडाउन का सख्ती से पालन होगा। अभी इन सभी पर रहेगा प्रतिबंध, खोलने की तरीखें होंगी तय


नए दिशानिर्देशों के अनुसार, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियाें पर अभी प्रतिबंध रहेगा। स्थितियों के आकलन के आधार पर इन्हें खोलने के लिए तारीखें अलग से तय की जाएंगी। गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश, नियंत्रण क्षेत्र के बाहर के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। 21 अगस्त, 2020 से एमएचए द्वारा जारी निर्देशों का पालन होगानए दिशानिर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ विचार-विमर्श पर आधारित हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क पहनकर व अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस के कार्यों की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में 21 अगस्त, 2020 से एमएचए द्वारा जारी निर्देशों का पालन होगा। वहीं व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य या अंतर-राज्य मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए किसी विशेष अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।स्वास्थ्य उद्देश्यों के अलावा घर से न निकलने की सलाह दी गई

गृह मंत्रालय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। कमजोर व्यक्तियों, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अलावा घर से न निकलने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की आवश्यकता होगी। भारत में अब तक संक्रमितों की संख्या 15,83,792 पहुंच गई है। वहीं 34,968 लोगों की इस वायरस की वजह से जान जा चुकी है।

Posted By: Shweta Mishra