दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले में निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। उसके खिलाफ पॉक्सो और दुष्कर्म सहित छह धाराओं में आरोप तय किया गया है।


नई दिल्ली (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले में निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। जिला और सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेंगर पर 376 (1) (दुष्कर्म के लिए सजा), 120बी (आपराधिक साजिश), 363 (दुष्कर्म के लिए सजा), 366 (अपहरण, जबरन शादी के लिए महिला का उत्पीड़न करना), भारतीय दंड संहिता का धारा 109 (अपमान के लिए सजा) और पॉक्सो अधिनियम की 3 और 4 के तहत आरोप तय किया है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने इस महीने की शुरुआत में इस मामले से संबंधित सभी मामलों को उत्तर प्रदेश से बाहर भेजने का निर्देश दिया था।उन्नाव दुष्कर्म मामला : ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से नहीं मिला कोई सुराग4 जून को किया गया था दुष्कर्म
गौरतलब है कि 4 जून, 2017 को उन्नाव स्थित अपने आवास पर भाजपा विधायक द्वारा किशोरी के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया था, जहां वह नौकरी की तलाश में गई थी। जब पीड़िता के परिजनों ने शिकायत की, तो पुलिस ने उसके पिता के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत 3 अप्रैल, 2018 को मामला दर्ज किया और दो दिन बाद जेल में डाल दिया। बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट में उनके शरीर पर गंभीर चोटों का पता चला। सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।

Posted By: Mukul Kumar