- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की जमीन कब्जाने का मामला

विधायक ने किया कोर्ट में आत्मसमर्पण, आरोपित दो गवाह भी गए जेल

RUDRAPUR: देवरिया (उप्र) के बरहज से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रेम प्रकाश सिंह द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम अवध सिंह की भूमि की जालसाजी व कब्जे को लेकर सीजेएम कोर्ट ने क्ब् दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले में आरोपित दो गवाह भी उनके साथ जेल भेजे गए हैं। इसमें एक गवाह ने कोर्ट में जमानत की अर्जी भी लगाई थी।

भ्0 एकड़ भूमि थी आवंटित

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम अवध सिंह को ग्राम बागवाला में आवंटित भ्0 एकड़ कृषि भूमि पर कब्जे के मामले में विधायक प्रेमप्रकाश मुख्य आरोपी हैं। इस मामले में आरोपित प्रेम प्रकाश सिंह की पत्नी व सितारगंज की ब्लाक प्रमुख मंजूलता सिंह, पुत्र शिववर्धन सिंह तथा पुत्रवधू निधि सिंह जेल भेजे जा चुके हैं जो फिलहाल जमानत पर हैं। तीन मई, ख्0क्ब् को डीआईजी के आदेश पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम अवध सिंह की बेटी प्रभावती की ओर से विधायक व उनके परिवारीजनों के खिलाफ भूमि की जालसाजी व कब्जे का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में क्7 जून को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। विवेचक की जांच में नौ लोगों को दोषी पाया था, जिनमें एसबी सिंह, उनकी पत्नी गीता सिंह और पुत्रवधू निधि सिंह भी पूर्व में जमानत करा चुके हैं।

कोर्ट ने दिया था कुर्की का आदेश

विधायक प्रेमप्रकाश के साथ ही दो गवाह ग्राम तिलियापुर, सितारगंज निवासी नवनाथ तिवारी और प्रेमनारायण तब कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इन सभी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी करने के बाद कुर्की का आदेश दिया था। इस बीच मंगलवार की सुबह विधायक प्रेमप्रकाश, नवनाथ और प्रेमनारायण सीजेएम अंबिका पंत की कोर्ट में हाजिर हुए। प्रेमप्रकाश और प्रेमनारायण की ओर से जमानत अर्जी दाखिल न किए जाने से सिर्फ नवनाथ की अर्जी पर ही सुनवाई हुई और उनकी जमानत भी न हो सकी। ऐसे में शाम को तीनों आरोपियों को सरकारी वाहन से हल्द्वानी उपकारागार भेज दिया गया।

इस धाराओं में दोषी हैं आरोपी

सपा विधायक प्रेम प्रकाश सिंह को धारा ब्ख्0, ब्म्7, ब्म्8, ब्7क्, भ्0ब्, भ्0म् तथा फ्ब्ख् आईपीसी, गवाह नवनाथ तिवारी व प्रेमनारायण को धारा ब्ख्0, ब्म्7, ब्म्8, ब्7क् व क्ख्0 बी का दोषी पाया गया है।

Posted By: Inextlive