यूपी रेरा के पोर्टल पर क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड न करने वाले 253 प्रोजेक्ट्स को भी पेनाल्टी का सामना करना होगा।सात दिन में जमा करनी होगी जुर्माने की रकम...


lucknow@inext.co.in LUCKNOW : प्रमोटर्स द्वारा प्रोजेक्ट्स को लेकर बरती जा रही लापरवाही और सुस्त रफ्तार ने यूपी रेरा को नाराज कर दिया है। इस लेटलतीफी से होम बायर्स को हो रही दिक्कतों को देखते हुए रेरा ने 800 ऐसे प्रोजेक्ट्स को चिन्हित कर उन्हें जुर्माने की सजा दी है। इतना ही नहीं, अपनी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट को रेरा के पोर्टल में अपलोड न करने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी रेरा ने जुर्माना भरने का आदेश दिया है। नहीं किया तय वक्त पर काम पूरा


यूपी रेरा के सचिव अबरार अहमद ने बताया कि यूपी रेरा के पोर्टल पर समीक्षा के दौरान 800 ऐसे प्रोजेक्ट्स की जानकारी मिली जिनका काम टारगेट के मुताबिक नहीं चल रहा। यानी यह प्रोजेक्ट्स तय मियाद में अपना काम पूरा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। प्रदेश के इन सभी 800 प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर रहे प्रमोटर्स पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें जुर्माने की राशि सात दिनों के भीतर रेरा में जमा करनी होगी। इसके अलावा यूपी रेरा के पोर्टल पर रजिस्टर्ड 253 प्रोजेक्ट्स पर अपनी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट न प्रस्तुत करने के लिये एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी को सात दिन में जुर्माने की रकम जमा करनी होगी।

18.45 करोड़ रुपये आवंटियों के खाते में ट्रांसफर सचिव अबरार अहमद ने बताया कि रेरा में 129 वसूली प्रमाण पत्रों के एवज में 29.16 करोड़ रुपये वसूली के उपरांत वापस हुए हैं। जिसमें से 18.45 करोड़ रुपये आवंटियों के खाते में ट्रांसफर कर दिये गए हैं। जबकि, बाकी रकम को ट्रांसफर करने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि रेरा ने कुल मिलाकर 681 वसूली प्रमाण पत्र जारी किये हैं। जिनके जरिए 264 करोड़ रुपये वसूल किया जाना है। इसको लेकर संबंधित जिलाधिकारियों को प्रभावी वसूली के लिये अर्ध शासकीय पत्र जारी किया गया है। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता मामला : कैसे हुई चूक, सरकार के साथ CBI को देना होगा जवाबटैक्स चोरी कर आपके घर खाना पहुंचा रहीं जोमेटो-स्विगी की गाड़ियांप्रमोटर से परेशान तो ऐसे करें शिकायत

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत रियल एस्टेट उद्योग से संबंधित शिकायत रेरा में की जा सकती है। अगर आवंटी या खरीदार फ्लैट कब्जे में देरी, रकम वापस करने और फ्लैट बुकिंग रद्द करने के लिये बिल्डर का इंकार, रेरा के तहत फ्लैट के रजिस्ट्रेशन में देरी, बिल्डर द्वारा मांगी गई अतिरिक्त धनराशि, फ्लैट कब्जा देने में देरी के लिये बिल्डर द्वारा जुर्माना देने से इंकार, खरीदार से अनुमति के बिना प्रोजेक्ट लेआउट में बदलाव जैसी समस्या से परेशान है तो यूपी रेरा की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिये पहले यूपी रेरा की वेबसाइट पर जाकर यूजर आईडी व पासवर्ड क्रियेट करना होगा। इसके बाद होमपेज पर कंप्लेंट को क्लिक करना होगा फिर रजिस्टर कंप्लेंट पर जाकर पूरी डिटेल भरनी होगी। मसलन जिस प्रमोटर या बिल्डर के खिलाफ शिकायत करनी हो, उसकी डिटेल फिर अपनी डिटेल भरें। इसके बाद प्रॉपर्टी से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स मसलन पेमेंट रसीद, एग्रीमेंट की कॉपी, लेआउट प्लान को स्कैन कर अपलोड करना होगा। फिर फीस के रूप में एक हजार रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा। इस प्रक्रिया को करने के बाद आपको कंप्लेंट नंबर मिलेगा। इस नंबर और डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर 3 सेट तैयार कर लें। इनमें से एक सेट रेरा  में व एक बिल्डर को देना होगा। जबकि, एक कॉपी खुद रखनी होगी। शिकायत पर रेरा शिकायतकर्ता और बिल्डर को 60 दिन के भीतर सुनवाई की तारीख देगा और उस तारीख पर सुनवाई कर फैसला सुनाएगा।

Posted By: Vandana Sharma