...तो क्या RSS घोषित हो जाएगा आतंकी संगठन?
खारिज हो सकती है याचिका
न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी प्रीत भराड़ा ने न्यायाधीश लॉरा टेलर स्वेन से अनुरोध किया है कि सिख्स फॉर जस्टिस की ओर से दायर शिकायत पर जवाब देने के लिए सरकार को और समय दिया जाए. सरकार को 24 मार्च तक जवाब देना था और भराड़ा ने आवेदन दाखिल करने के लिए 14 अप्रैल तक का समय मांगा है. भराड़ा का कहना है, 'जवाब देने की जगह अमेरिकी सरकार शिकायत को खारिज कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है.'
सिख संगठन ने दायर की याचिका
गौरतलब है कि सिख्स फॉर जस्टिस ने जनवरी में मुकदमा दायर किया. इसमें उसने यहां की अदालत से आरएसएस को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है. मुकदमे में आरएसएस पर फासीवादी विचारधारा में विश्वास रखने और सांस्कृतिक पहचान के साथ भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बदलने के लिए हिंसक अभियान चलाने का आरोप लगाया है. बता दें कि पिछले कुछ समय से भारत में गिरजाघरों पर कई हमले हुए. वहीं पश्चिम बंगाल में एक नन के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी सामने आया.