इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 69000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में फैसला सुनाने के बाद योगी सरकार एक्टिव हो गई है। सरकार ने अदालत के फैसले का वेलकम करते हुए एक सप्ताह के भीतर भर्ती का आदेश दिया है।

लखनऊ (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह के भीतर 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार से राज्य में प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षकों की भर्ती करने को कहा था। अदालत ने सरकार के कट-ऑफ मार्क्स 60-65 फीसदी बढ़ाने के फैसले का समर्थन किया। इसने भर्ती प्रक्रिया को छह महीने के भीतर पूरा करने का भी आदेश दिया है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 जनवरी, 2019 को आयोजित की गई थी। परीक्षा अधिकारी अगले सप्ताह परिणाम जारी करने के लिए तैयार हैं।

हम जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेंगे

वहीं कल ही अदालत के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा,'उत्तर प्रदेश सरकार ने 69000 शिक्षकों की भर्ती के लिए उच्च कट-ऑफ अंक रखे थे, सरकार के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसने निर्णय को बरकरार रखा है। हम जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेंगे। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर 1,37,517 शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त करते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि कि दो भर्तियों में इन्हें अनुभव का लाभ देकर अवसर दिया जाए।

पहली बार सहायक शिक्षकों के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आदेश

वहीं इसके छह महीने बाद, 17 जनवरी, 2018 को, सरकार ने 68,500 शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए पहली बार सहायक शिक्षकों के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आदेश जारी किया था। इसके बाद 27 मई को आयोजित लिखित परीक्षा में लगभग 7200 शिक्षा मित्र ने अर्हता प्राप्त की। इन सभी को 68,500 सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती का अवसर मिला। इसके बाद 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा 6 जनवरी, 2019 को आयोजित की गई थी, लेकिन कट-ऑफ अंक के बारे में विवाद था और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय 11 महीने में अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं कर सका।

Posted By: Shweta Mishra