दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक रात में सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। यूपी में योगी सरकार ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

कानपुर। दीपावली के अवसर पर पूरे देश में पटाखे जलाने का ट्रेंड है। ऐसे में जिन लोगों ने इस बार देर रात पटाखे जलाने का प्लान किया है उनके लिए बड़ी खबर है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय में ही पटाखे छुड़ाने होगा। न्यूज एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट के मुताबिक कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल 8 बजे से 10 बजे के बीच है। इसके पहले या फिर बाद में पटाखे छुड़ाने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी।

Keeping in mind the Supreme Court verdict, Uttar Pradesh government has issued notification permitting bursting of firecrackers only between 8pm to 10pm.

— ANI UP (@ANINewsUP) October 23, 2019


सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल फिक्स किया था टाइम
देश में प्रदूषण की वजह से पटाखे छुड़ाने और बेचने को लेकर बीते कई सालों से जद्दोजहद चल रही है। 2017 में  प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने को लेकर पटाखों पर बैन के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। इस पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा था। इस फैसले में बदलाव को लेकर बीते साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर हुई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि केवल लाइसेंस वाले पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। ई-कॉमर्स कॉमर्स वेबसाइट से पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की परमीशन
तेज आवाज वाले पटाखे और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर रोक बरकार रखी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पटाखे फोड़ने/जलाने का समय भी निर्धारित किया था।  सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। साथ ही कोर्ट ने सामूहिक रूप से भी पटाखे जलाने की सलाह दी थी। कोर्ट के आदेशों को लागू करवाने की जिम्मेदारी इलाके के स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) को दी गई थी। अगर किसी भी तरह से कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी तो उसकी जवाबदेही एसएचओ की होगी।

 

Posted By: Shweta Mishra