. दवा की दुकान से खांसी का सीरप पीकर अब 'राजूÓ नशा नहीं कर पाएगा. ताजनगरी में ऐसे कई राजू हैैं जो नशीली दवाओं के गोरखधंधे के बीच फंसकर नशे की लत का शिकार हो गए हैैं. नशीली दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अब सरकार ने नशीली दवाओं के स्टॉक की एक निश्चित मात्रा तय कर दी है. फेंसिडिल सीरप सहित कई तरह की दर्द की और नींद की दवाइयां केवल जरूरतमंदों को ही मिल पाएगी.


आगरा। सहायक औषधि आयुक्त डॉ। एके जैन ने बताया कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेस) दवाओं के स्टॉक की क्वांटिटी को निर्धारित कर दिया है। यह नियम 15 अगस्त से लागू हो गया है। इससे पहले स्टॉक को लेकर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब थोक विक्रेता और रिटेलर तय सीमा में ही इन दवाओं का स्टॉक रख पाएंगे। तय सीमा से अधिक स्टॉक मिलने पर कार्रवाई करके लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश सरकारी संस्थान, कैंसर अस्पताल, मानसिक अस्पताल पर लागू नहीं होंगे।


आगरा नशीली दवाओं का हब
हाल ही में महाराजगंज के भारत-नेपाल बॉर्डर पर 650 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं पकड़ी गई थीं। इसमें आगरा के व्यापारियों का इंवॉल्वमेंट सामने आया था। इससे पहले राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की टीम ने भी आगरा में आकर नशीली और अवैध दवाइयों का कारोबार करने वालों पर छापेमार कार्रवाई की थी। आगरा से देशभर में नशीली दवाओं के कारोबार की बात भी कई बार सामने आ चुकी है।

ऐसे होता है खेल
कंपनी द्वारा फेंसिडिल सहित अन्य एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आने वाली दवाएं बाजार में आती हैैं। लेकिन यह रिटलरों तक नहीं पहुंच पाती है। नशीली दवाओं का सिंडिकेट बड़ी मात्रा में इन दवाओं का स्टॉक कर लेता है और इसे नशे के कारोबार के लिए देश-विदेश में सप्लाई करता है।

यह होगी स्टॉक की सीमा
कोडीन सीरप (कोई भी साइज)
- थोक विक्रेता- 1000 शीशी का स्टॉक कर पाएंगे और डेली 100 बोतल सेल कर पाएंगे।
- रिटेलर - 100 शीशी का स्टॉक कर पाएंगे और एक शीशी डेली सेल कर पाएंगे

ट्रामाडोल
थोक विक्रेता- 10000 टैबलेट/कैप्सूल/इंजेक्शन का स्टॉक कर पाएंगे और दो सौ टैबलेट/कैप्सूल/इंजेक्शन सेल कर पाएंगे।

रिटेलर- 2000 टैबलेट/कैप्सूल/इंजेक्शन का स्टॉक कर पाएंगे।

एल्प्राजोलम
थोक विक्रेता- 10000 टैबलेट/कैप्सूल तक स्टॉक कर पाएंगे। 200 टैबलेट/कैप्सूल डेली सेल कर पाएंगे।
रिटेलर- 200 टैबलेट/कैप्सूल तक स्टॉक कर पाएंगे और 20 टैबलेट/कैप्सूल डेली सेल कर पाएंगे।
क्लोनाजेपाम
थोक विक्रेता- 10000 टैबलेट/कैप्सूल तक स्टॉक कर पाएंगे और 200 टैबलेट/कैप्सूल सेल कर पाएंगे।
रिटेलर- 2000 टैबलेट/कैप्सूल तक स्टॉक कर पाएंगे। 20 टैबलेट/कैप्सूल डेली सेल कर पाएंगे।

डायजापाम
थोक विक्रेता- 2000 टैबलेट/कैप्सूल तक स्टॉक कर पाएंगे। 50 टैबलेट/कैप्सूल डेली सेल कर पाएंगे।
रिटेलर- 200 टैबलेट/कैप्सूल तक स्टॉक कर पाएंगे। 10 टैबलेट/कैप्सूल/इंजेक्शन डेली सेल कर पाएंगे।

नाइट्राजेपाम
थोक विक्रेता- 2000 टैबलेट/कैप्सूल तक स्टॉक कर पाएंगे। 50 टैबलेट/कैप्सूल इंजेक्शन सेल कर पाएंगे।
रिटेलर- 200 टैबलेट/कैप्सूल तक स्टॉक कर पाएंगे। 10 टैबलेट/कैप्सूल सेल कर पाएंगे।

पेंटाजोशिन
थोक विक्रेता- 2000 टैबलेट/कैप्सूल का स्टॉक कर पाएंगे। 50 टैबलेट/कैप्सूल डेली सेल कर पाएंगे।
रिटेलर- 50 टैबलेट/कैप्सूल तक स्टॉक कर पाएंगे। 10 टैबलेट/कैप्सूल डेली सेल कर पाएंगे।


बुप्रिनोरफिन
थोक विक्रेता- 2000 टैबलेट/कैप्सूल तक स्टॉक कर पाएंगे। 50 टैबलेट/कैप्सूल डेली सेल कर पाएंगे।
रिटेलर- 50 टैबलेट/कैप्सूल तक स्टॉक कर पाएंगे। 10 टैबलेट/कैप्सूल सेल कर पाएंगे।


एनडीपीएस एक्ट में आने वाली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए इन दवाओं के स्टॉक और सेल करने की सीमा को निर्धारित कर दिया गया है। जिससे कि यह जरूररतमंदों को ही मिल सके। तय सीमा से अधिक स्टॉक मिलने या सेल करने पर कार्रवाई करके लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
- डॉ। एके जैन, सहायक औषधि आयुक्त

नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह अच्छा कदम है। नशीली दवाओं की अवैध सप्लाई में आगरा की काफी बदलनामी हुई है। इससे आगरा डिफेम होना बंद हो जाएगा।
- डॉ। आशीष ब्रह्मïभट्टï, प्रेसिडेंट, आगरा रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन

अभी तक किसी थोक विक्रेता या संस्था के पास आगरा के औषधि विभाग की ओर से कोई लेटर नहीं आया है। लेकिन नशीली और नकली दवाओं के कारोबार को रोकने के लिए अच्छी पहल है।
- आशीष शर्मा, प्रेसिडेंट, आगरा महानगर केमिस्ट एसोसिएशन

Posted By: Inextlive