वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. आईटीआर को भरने के लिए सीए के पास चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है. इसे आप भी कुछ आसान स्टेप फॉलो करके आसानी से भर सकते हैैं.


आगरा। अगर आप भी इनकम टैक्स भरना चाहते हैं, तो जान लीजिए कि आप घर बैठे आसानी से टैक्स फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना बेहद आसान है। अगर आप भी खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, पैन, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ या सर्टिफिकेट, फॉर्म-16, फॉर्म-26 एएस के साथ आयकर भर सकते हैं।

सैलरीड क्लास ऐसे भरें आईटीआर
आईटीआर फॉर्म सात तरह के होते हैं। ऐसे में आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको किस कैटेगरी के तहत फॉर्म भरना है।

जानिए आईटीआर भरने के आसान स्टेप्स

- इसके लिए आप सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य://द्गश्चशह्म्ह्लड्डद्य.द्बठ्ठष्शद्वद्गह्लड्ड&.द्दश1.द्बठ्ठ/द्बद्गष्/द्घशह्यद्गह्म्1द्बष्द्गह्य/प्त/द्यशद्दद्बठ्ठ पर जाएं।
- अब यहां आप अपना लॉगिन आईडी डालकर पासवर्ड भरें।
- अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड वाले विकल्प पर जाकर नए पासवर्ड बनाएं।
- अब आपके सामने नया पेज खुलेगा।
- अब आप ई-फाइल का विकल्प चुनें और वहां पर आयकर भरने वाले विकल्प को चुनें।
- इसके बाद आप वित्तीय वर्ष चुनें।
- अब आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें आप ऑनलाइन वाला विकल्प चुनकर, उसमें पर्सनल वाले ऑप्शन को चुनें।
- अब आपके सामने आईटीआर-1 और आईटीआर-4 दो विकल्प दिखाई देंगे
- अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो इसमें आईटीआर-1 का चयन करें।

- अब आपके सिस्टम पर एक फॉर्म खुलेगा, जिसे भरने के लिए 139(1) असली रिटर्न चुनें।

- अब आपके सामने फिर एक फॉर्म आएगा, इसको ठीक-ठीक से भरें, इसके साथ ही आपको अपने बैंक खाते की जानकारी भी भरनी होगी।
- अगर आप फॉर्म में ऑफलाइन का विकल्प चुनते हैं, तो आपके पास फॉर्म डाउनलोड होने के बाद अटैच फाइल का विकल्प दिखेगा।
- फॉर्म भरने के बाद आप ऑनलाइन वैरीफिकेशन का चयन करें, इसके बाद आपका फॉर्म पूरी तरह भर जाएगा।
लास्ट डेट के बाद लग सकता है जुर्माना
व्यक्तिगत आयकरदाताओं को 31 जुलाई तक इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है। अगर इसके बाद इनकम टैक्स दाखिल करते हैं तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर किसी की उम्र 60 साल से कम है और उसकी इनकम सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है तो ऐसे लोगों को टैक्स नहीं देना होता लेकिन फिर भी ऐसे लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगर इनकम टैक्सेबल ना हो तो भी इनकम टैक्स दाखिल किया जा सकता है।


आईटीआर भरने के फायदे
- लोन लेने में आसानी।
- कर सकते हैं टीडीएस क्लेम।
- आईटीआर कॉपी लोन या क्रेडिट कार्ड के आवेदन के लिए दस्तावेज के रूप में हो सकता है इस्तेमाल।
- वीजा आवेदन की प्रक्रिया हो सकती है आसान।
- आय का सबूत दिखाने के लिए आता है काम।
- पहचान दिखाने के काम भी आता है आईटीआर।
- पेनेल्टी से बचा जा सकता है।
- कैपिटल गेन का नुकसान हो सकता है कवर।
- घाटा या संपत्ति को नुकसान भी दर्शा सकते हैं।


2021-22 का आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इनकम टैक्स समय से भरें। इसे भरने के कई फायदे हैैं। इसे वेबसाइट पर जाकर भरा जा सकता है।
- शाकिर अली, आयकर विशेषज्ञ

Posted By: Inextlive