- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलेगा 50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति

- नॉन मेडिकल कर्मियों को भी मिलेगा लाभा, शासन की ओर से जारी किए गए निर्देश

आगरा। कोविड-19 के पेशेंट्स के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कíमयों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत 50 लाख रुपये की क्षतिपूíत देने का निर्णय लिया गया है। पेशेंट्स के इलाज के दौरान स्वास्थ्य कर्मी के साथ कोई अनहोनी होने पर यह सुविधा मृतक कर्मचारी के परिजनों को दी जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है। इसमें बताया गया है कि मेडिकल कíमयों के साथ नॉन मेडिकल कर्मी जैसे नियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, एजेंसी के माध्यम से लगे निजी व्यक्तियों सहित आशा व एएनएम को भी इस योजना में कवर किया जाएगा।

शासन ने जारी किए दिशा निर्देश

चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश शासन की सचिव वी। हेकाली झिमोमी ने सभी अधिकारियों को पत्र भेजकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पत्र में कहा है कि सरकारी अस्पतालों या चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी कोविड-19 की रोकथाम में लगे हैं। उन्हें विशेष बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के अनुसार कोई भी चिकित्सा कर्मी कोरोना दुर्घटना का शिकार होता है तो उसके परिजनों को 50 लाख रुपये की क्षतिपूíत दी जाएगी। स्वास्थ्य कर्मी की मृत्यु होने पर प्रपत्र-01 में दावा समíपत करना होगा। प्रपत्र दो में कोविड-19 से संम्बन्धित अन्य कार्य के संपादन के क्रम में दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति से अवगत कराना होगा।

इन्हें मिलेगा लाभ

डब्ल्यूएचओ, यूनीसेफ, यूपीटीएसयू आदि के अधिकारी, सलाहकार, क्षेत्रीय कर्मी, कोविड-19 से संभावित मरीजों के परिवहन कार्य में लगे एम्बुलेंस चालक, ईएमटी योजना का लाभ पाएंगे। संक्रमितों की सेवा में लगे स्वास्थ्य कíमयों, नॉन मेडिकल कर्मी जैसे नियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, एजेंसी के माध्यम से लगे निजी व्यक्ति, जिन्हें सीधे संम्पर्क और देखभाल में रहने के कारण कोविड-19 के संक्रमण होने से मृत्यु हो जाती है तो योजना के तहत क्षतिपूíत का भुगतान किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सभी जिलों में स्वास्थ्य कíमयों के बीमा के लिए पत्र भेजा है। योजना के बारे में संबंधित को अवगत करा दिया जाएगा। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत कोविड -19 में लगे किसी कर्मचारी की दुर्घटना से मृत्यु होने पर कर्मी के परिजन को क्षतिपूíत प्रदान किये जाने का कार्य शासन की गाइड लाइन के अनुसार किया जाएगा।

-डॉ। आरसी पांडेय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

Posted By: Inextlive