- जिला प्रशासन ने जारी की पंचायत चुनाव की गाइडलाइन

- सहकारी बैंक, सहकारी समिति से लेनी होगी प्रत्याशियों को एनओसी

- प्रत्याशियों को नामांकन के दौरान देना होगा नोड्यूज का प्रमाण पत्र

आगरा। पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने और घटाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसी बीच शासन से जारी फरमान से ऐसे लोगों की नींद उड़ गई है, जो सहकारी बैंक और सहकारी समिति के बकाएदार हैं। क्योंकि वह जब तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, जब तक वह बैंक का बकाया जमा नहीं करते हैं।

नामंकन पत्र के साथ लगानी होगी एनओसी

पंचायत चुनाव को लेकर रूरल एरियाज में तेजी से तैयारी चल रहीं हैं। प्रत्याशी को लेकर बैठक का दौर शुरू हो चुका है। अपने-अपने पक्ष के प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए अन्य दलों के लोगों में सेंधमारी की जा रही है। वहीं चुनाव संबंधित प्रक्रियाओं को भी पूरा किया जा रहा है। इस बार नामांकन पत्र के साथ ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, उनको सहकारी बैंक, सहकारी समिति की एनओसी देनी होगी।

बकाया है तो नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वालों को नामांकन करने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि उन पर बकाया न हो। अगर वह सरकारी वित्तीय संस्थान या साधन सहकारी समितियों के कर्जदार हैं, तो पहले उनको कर्ज चुकाना होगा। इसके बाद संबंधित संस्था से नोड्यूज प्रमाण पत्र लेना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप चुनाव नहीं लड़ पांएगे।

संबंधित विभाग को जारी किए यह निर्देश

कोऑपरेटिव एवं निबंधक सहकारिता को मिले निर्देश के अंतर्गत अब सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया जा रहा है कि नामांकन के दौरान सावधानी बरती जाए। जो बकाएदार हैं, उनका नामांकन स्वीकृत न हो। इसके लिए चुनाव के दौरान दाखिल होने वाले नामांकन का मिलान बकाएदारों की सूची से किया जाएगा।

पंचायत चुनाव के ऐसे उम्मीदवार जिन पर वित्तीय संस्थाओं का बकाया है, वह पात्र नहीं होंगे। उनका पर्चा खारिज भी हो सकता है। ऐसे में अगर आप चुनाव लड़ने की मंशा बना रहे हैं तो सबसे पहले इन संस्थाओं का बकाया भुगतान करना होगा। नामांकन के दौरान नोड्यूज का प्रमाण पत्र भी देना होगा। ऐसे लोगों का ब्योरा मांगा गया है, जो बकाएदार हैं।

डॉ। प्रभाकांत अवस्थी, एडीएम सिटी

Posted By: Inextlive