आगरा। इस योजना में देश में कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त में सालाना पांच लाख रूपये तक की बीमा कवरेज मुहैया कराती है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है। यदि इसमें कोई गलती हो जाए या किसी और के नाम जारी हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। इसमें आसानी से करेक्शन किया जा सकता है।

हो जाएगा करेक्शन

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जि़ला कार्यक्रम समन्वयक डॉ आशीष कुमार सिंह ने बताया कि यदि आपका आयुष्मान कार्ड (गोल्डन कार्ड) किसी कारणवश और किसी के नाम से जारी हो गया है तो चिंता की कोई बात नहीं है ।

करेक्शन के लिए ये करें

-आपके पास योजना से प्राप्त कोई प्रमाणिक दस्तावेज, प्रधानमंत्री का पत्र या प्लास्टिक कार्ड है तो आप अपनी शिकायत टोल फ्री नं। 180018004444 या 14555 पर दर्ज कराएं।

- इसके अतिरिक्त योजना से संबधिंत दस्तावेज लेकर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (डीआईयू) टीम के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

- इस प्रकार की किसी भी शिकायत के आने पर मामले की जांच की जाती है।

-इसके बाद समस्त दस्तावेज सत्यापित कर शासन को भेज दिये जाएंगे।

-शासन स्तर से अनुमति मिलने के उपरांत लाभार्थी सूचीबद्ध चिकित्सालय या जन सेवा केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है ।

- योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 180018004444 पर संपर्क किया जा सकता है।

-इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

-यह योजना पूरी तरह पात्रता पर आधारित है, जिसकी सूची वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार की गयी है।

-इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के लाभार्थी पांच लाख तक का नि:शुल्क चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इन आईडी को हॉस्पिटल में दिखाकर पात्रता कर सकते हैं सुनिश्चित

-आधार कार्ड

-मतदाता पहचान पत्र

-मनरेगा जॉब कार्ड

-सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोटो पहचान

--www.mera.pmjay.gov.in के माध्यम से भी आयुष्मान कार्ड की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी चाहिए तो फोन उठाइए :

-आयुष्मान भारत योजना से सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर- 180018004444 अथवा 14555 पर कॉल करके प्राप्त की जा सकती है। एंड्राइड फ़ोन पर उपलब्ध ऐप आयुष्मान सारथी के माध्यम से भी यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची हर जिले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आशा कार्यकर्ता के पास उपलब्ध हैं, वहां से भी यह जानकारी ली जा सकती है।

वर्जन

आयुष्मान कार्ड किसी और के नाम से जारी हो जाता है या कोई गलती हो जाती है तो योजना से संबधिंत दस्तावेज लेकर सीएमओ कार्यालय में तैनात डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (डीआईयू) टीम के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

-डॉ। अरूण श्रीवास्तव, सीएमओ

Posted By: Inextlive