-कमिश्नर/रिटìनग ऑफिसर ने आगरा खंड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन-2020 के प्रत्याशियों के साथ बैठक की

आगरा: चुनाव कार्यालय बूथ से 200 मीटर के दायरे में कोई भी प्रत्याशी चुनाव कार्यालय नहीं खोल सकेगा। इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थल के समीप चुनाव कार्यालय को खोलने पर भी पाबंदी है। गुरुवार को कमिश्नर/रिटìनग आफिसर अनिल कुमार ने कमिश्नरी सभागार में आगरा खंड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन-2020 के प्रत्याशियों के साथ बैठक की।

प्रत्याशियों को दी विस्तृत जानकारी

बैठक में कमिश्नर ने प्रत्याशियों को निर्वाचन से संबंधित दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर प्रत्याशियों के जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्होंने कहा कि एमसीएमसी समिति से ली जाने वाली अनुमति प्रत्याशी अपने जनपद में गठित समिति से प्राप्त कर सकतें हैं। मतदाता के लिए सामान्य अवकाश रहेगा। कमिश्नर ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन पर थर्मल स्कैनर व सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी प्रत्याशी/एजेंट आदि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तो आदि का अनुपालन करते हुए कार्य करें।

धार्मिक स्थलों पर चस्पा न करें प्रचार सामग्री

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी योगेन्द्र सिंह ने प्रत्याशियों को चुनाव से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी दल या प्रत्याशी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिससे किसी और की भावनाएं आहत हों। वोट मांगने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सभी दलों और प्रत्याशियों को ऐसे सभी कार्यो से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए। वोटर्स को रिश्वत देना, डराना-धमकाना, प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर वोट मांगना, वोटिंग की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाए करना और वोटर्स को मतदान केंद्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाने पर भी रोक है। किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी प्रचार सामग्री को निजी संपत्ति पर बिना अनुमति नहीं चस्पा करेगा।

समस्या हो तो प्रेक्षक को दें जानकारी

पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सफेद कागज की होगी और उसपर कोई प्रतीक या प्रत्याशी-दल का नाम नहीं होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी का कैंप साधारण हो। उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाए। कैंपों में खाद्य पदार्थ पेश न किया जाए और न ही भीड़ लगाई जाए। वोटिंग के दौरान यदि प्रत्याशी या उनके एजेंट को कोई शिकायत या समस्या है तो वे इसी जानकारी प्रेक्षक को दे सकते हैं। पोस्टर, बैनर आदि के प्रकाशन में भी निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

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पोलिंग बूथ का अंतिम प्रकाशन हुआ

उप्र विधान परिषद के लिए आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवाíषक निर्वाचन-2020 के लिए भेजे गए सभी पोलिंग बूथ के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया जा चुका है। पोलिंग बूथ की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। सूची निर्वाचन क्षेत्र के जिला निर्वाचन कार्यालयों एवं नियत स्थानों पर उपलब्ध है। यह जानकारी अपर आयुक्त (प्रशासन)/सहायक रिटíनग आफिसर साहब सिंह ने दी।

Posted By: Inextlive