31 मार्च के बाद एकमुश्त समाधान योजना से वंचित रह गए हाउस होल्ड के लिए ये अच्छी खबर है. नगर निगम ने इनको हाउस टैक्स जमा करने का एक और मौका दिया है. इनको 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. 31 जुलाई तक वे 10 प्रतिशत छूट के साथ अपना हाउस टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं.

आगरा। अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार ने बताया कि वैसे ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा है। फिर लोगों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए 20 काउंटर खोले जाएंगे। इससे लोग आसानी से अपना हाउस टैक्स जमा कर सकें।

डेढ़ृ लाख से ज्यादा को भेजे गए मैसेज
नगर निगम ने डेढ़ लाख से ज्यादा हाउस होल्ड को फोन पर मैसेज भेजे गए हैं। कि वे अपना हाउस टैक्स जमा करा कर शहर के विकास में योगदान दे सकते हैं। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि 31 जुलाई के बाद जो हाउस होल्ड टैक्स को पे नहीं करेंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

घर पहुंचेगी टीम
टैक्स न देने वालों के घर टीम को भेजा जाएगा। शहर में 3.20 लाख हाउस होल्ड हैं। मौजूदा समय में 88 हजार संपत्तियों से टैक्स प्राप्त हो रहा है। अभी 2.6 लाख हाउस होल्ड से टैक्स मिलना शेष है। 18 हजार हाउस होल्ड ने ओटीएस योजना के तहत बकाया जमा किया था। इस बार नगर निगम को 70 करोड़ का हाउस टैक्स प्राप्त हुआ था।

Posted By: Inextlive