- हाउस टैक्स की ब्याज माफी के लिए शासन को लिखा गया पत्र

- 31 जुलाई तक हाउस टैक्स जमा कराने पर 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान

- पिछले वर्ष 70 करोड़ का था टारगेट, इसबार बढ़ाकर 100 करोड़ किया

आगरा। हाउस टैक्स की ब्याज माफी के लिए शासन को पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी शासन से जवाब नहीं आया है। हालांकि नगर निगम ने 31 जुलाई तक हाउस टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। अभी आंशिक लॉकडाउन के चलते हाउस टैक्स जमा करने में लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इस बार हाउस टैक्स के टारगेट को बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। पिछली बार ये 70 करोड़ था।

कारोबारियों ने उठाई मांग

शहर के कारोबारियों ने इंडस्ट्रीज को राहत देने के लिए शासन को पत्र लिखा है। इस बारे में कारोबारी अमर मित्तल ने बताया कि नगर निगम ने इंडस्ट्रीज पर चार से पांच गुना टैक्स लगा दिया है। इसके लिए हमने नेशनल चैंबर को लिखित में दिया है। एक पत्र शासन को भेजा गया है। शासन से पारदर्शी नियमावली बनाने की मांग करते हुए टैक्स में राहत देने की मांग की गई है।

घर बैठे ही कर सकते हैं जमा

कर निर्धारण अधिकारी एके सिंह ने बताया कि लोग घर बैठे हाउस टैक्स जमाकर छूट का लाभ उठा सकते हैं। बता दें, गत वर्ष हाउस टैक्स वसूली का लक्ष्य 70 करोड़ निर्धारित किया गया था। इसमें 50 करोड़ की वसूली हो सकी थी। इस बार इसको बढ़ाकर 100 करोड़ किया गया है। हालांकि अभी तक वसूली नहीं हो सकी है।

बॉक्स में

कभी टारगेट नहीं कर अचीव

वर्ष हाउसहोल्ड टारगेट कलेक्शन

2020-21 3.20 लाख 70 करोड़ 50 करोड़

2019-20 3.10 लाख 65 करोड़ 36 करोड़

2018-19 2.50 लाख 50 करोड़

2017-18 1.80 25 करोड़ 21 करोड़

फैक्ट फाइल

- रेवेन्यू इंस्पेक्टरों को मशीनों का वितरण किया गया।

- ऑनलाइन टैक्स जमा कराने की सुविधा मुहैया कराई गई।

- एप के माध्यम से भी टैक्स जमा कराने की व्यवस्था की गई।

हाउस टैक्स में ब्याज माफी के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। हालांकि अभी शासन से कोई जवाब नहीं मिला है। 31 जुलाई तक हाउस टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकते हैं।

रवि माथुर, पार्षद नगर निगम

Posted By: Inextlive