एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत युवती के अपहरण और घर ले जाकर दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ आ गया. पुलिस का कहना है कि कोर्ट में पीडि़त ने अपने बयानों में एफआइआर का समर्थन नहीं किया. उसके बयानों से घटना ही असत्य साबित हो गई है. इसलिए आरोपी को थाने से छोड़ दिया गया. मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी.

आगरा। एत्माद्दौला क्षेत्र की युवती के परिजनों ने रविवार की रात यूपी 112 पर अपहरण और दुष्कर्म की सूचना दी थी। पुलिस ने युवती को ट्रांसयमुना कॉलोनी निवासी सौरभ उर्फ शैलू यादव के घर से मुक्त कराया था। इसके बाद युवती की मां ने एत्माद्दौला थाने में तहरीर दी थी।


सोशल मीडिया पर खबर वायरल
आरोप है कि शैलू यादव और उसका साथी युवती को जबरन घर से गाड़ी में डालकर ले गए थे। अपने घर में उसके साथ दुष्कर्म किया। बेरहमी से बेल्ट से पीटा। जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर दूसरे दिन अपहरण, दुराचार, मारपीट और एसएसी, एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था, मगर जेल नहीं भेजा था। सोशल मीडिया पर घटना वायरल हुई थी।

अपने ब्यान से पीछे हटी युवती
सीओ छत्ता दीक्षा ङ्क्षसह को मुकदमे की विवेचना मिली थी। मंगलवार को पीडि़त के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे। पुलिस के अनुसार अपने कलमबंद बयानों में पीडि़त ने घटना से इन्कार कर दिया। बताया कि वह खुद शैलू के घर गई थी। शैलू से पुरानी पहचान है। उसके साथ किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है। पुलिस ने बयानों के आधार पर आरोपी को क्लीनचिट देते हुए रिहा कर दिया।


वर्जन
पीडि़त के बयानों के आधार पर मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगाई जाएगी। झूठी सूचना देने पर युवती की मां के खिलाफ भी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित की जाएगी। - सत्यदेव शर्मा, इंस्पेक्टर एत्माद्दौला

Posted By: Inextlive